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दो सगी बहनों से रेप करने वाले तांत्रिक को 40 साल की जेल

रायपुर में 2 सगी बहनों से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले तांत्रिक को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अदालत ने तांत्रिक को 40 साल कारावास की सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म
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Published : Mar 12, 2021, 10:25 AM IST

Updated : Mar 12, 2021, 11:54 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में एक तांत्रिक को 20-20 साल यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक ताराचंद कोसले ने बताया कि जिले की अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पूजा जायसवाल की अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में तांत्रिक समय लाल देवांगन को 20-20 वर्ष यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

10 हजार का जुर्माना लगाया

अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी की कारावास की सजा एक के बाद एक चलेगी. कोसले ने बताया कि अदालत ने तांत्रिक पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट के आदेश में रेप पीड़िता के नाम का नहीं होगा उल्लेख: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

2017 का मामला

अधिवक्ता ने बताया कि 2016 दिसंबर में 21 और 19 वर्ष की दो बहनों को पेट और कमर में दर्द की शिकायत पर उसके परिजन उन्हें तांत्रिक देवांगन के पास लेकर गए थे. उन्होंने बताया कि देवांगन ने वर्ष 2017 की शुरुआत से इलाज करने के नाम पर दोनों बहनों से बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

गुढ़ियारी थाने में दर्ज हुआ था मामला

अधिवक्ता ने बताया कि 2017 सितंबर में दोनों बहनों ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी और उन्होंने शहर के गुढ़ियारी थाने में तांत्रिक देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में एक तांत्रिक को 20-20 साल यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक ताराचंद कोसले ने बताया कि जिले की अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पूजा जायसवाल की अदालत ने दो बहनों से बलात्कार के मामले में तांत्रिक समय लाल देवांगन को 20-20 वर्ष यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

10 हजार का जुर्माना लगाया

अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी की कारावास की सजा एक के बाद एक चलेगी. कोसले ने बताया कि अदालत ने तांत्रिक पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट के आदेश में रेप पीड़िता के नाम का नहीं होगा उल्लेख: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

2017 का मामला

अधिवक्ता ने बताया कि 2016 दिसंबर में 21 और 19 वर्ष की दो बहनों को पेट और कमर में दर्द की शिकायत पर उसके परिजन उन्हें तांत्रिक देवांगन के पास लेकर गए थे. उन्होंने बताया कि देवांगन ने वर्ष 2017 की शुरुआत से इलाज करने के नाम पर दोनों बहनों से बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

गुढ़ियारी थाने में दर्ज हुआ था मामला

अधिवक्ता ने बताया कि 2017 सितंबर में दोनों बहनों ने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी और उन्होंने शहर के गुढ़ियारी थाने में तांत्रिक देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

Last Updated : Mar 12, 2021, 11:54 AM IST
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