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Sant Kalicharan in judicial custody: महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामला: 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में कालीचरण - धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने कालीचरण को कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट में कालीचरण की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी. लेकिन कोर्ट ने कालीचरण को जमानत नहीं दी. कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

Kalicharan in judicial custody
न्यायिक हिरासत में कालीचरण
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Published : Dec 31, 2021, 6:53 PM IST

Updated : Dec 31, 2021, 8:38 PM IST

रायपुरः महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने कालीचरण को कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट में कालीचरण की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी. लेकिन कोर्ट ने कालीचरण को जमानत नहीं दी. कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. जेएमएफसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. अब कालीचरण मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.

गुरुवार को हुई थी संत कालीचरण की गिरफ्तारी

इससे पहले गुरुवार को संत कालीचरण को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेजा था. कोर्ट में पेशी के दौरान कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए थे. वकील शरद मिश्रा ने रायपुर पुलिस पर गलत तरीके से कालीचरण की गिरफ्तारी का आरोप लगाया था.

शरद मिश्रा ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने वहां की स्टेट पुलिस को भी सूचना नहीं दी. बिना ट्रांजिट रिमांड के पुलिस कालीचरण को रायपुर लेकर आई है. जो अवैधानिक और गलत है. इसकी लिखित सूचना संबंधित थाने और प्रशासन को देनी थी. जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नहीं किया. गुरुवार की सुबह में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था.

दो दिनों की पुलिस रिमांड पर कालीचरण, राष्ट्रद्रोह के केस में हुई है गिरफ्तारी

इन बिंदुओ पर कालीचरण महाराज से हो रही पूछताछ

  • धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के पीछे क्या मंशा थी.
  • इन बातें कहने के पीछे कौन कौन शामिल था.

रायपुर पुलिस के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की एटीएस टीम और महाराष्ट्र पुलिस भी कालीचरण से रायपुर आकर पूछताछ कर सकती है.

रायपुरः महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस ने कालीचरण को कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट में कालीचरण की जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी. लेकिन कोर्ट ने कालीचरण को जमानत नहीं दी. कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. जेएमएफसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. अब कालीचरण मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.

गुरुवार को हुई थी संत कालीचरण की गिरफ्तारी

इससे पहले गुरुवार को संत कालीचरण को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेजा था. कोर्ट में पेशी के दौरान कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने उनकी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए थे. वकील शरद मिश्रा ने रायपुर पुलिस पर गलत तरीके से कालीचरण की गिरफ्तारी का आरोप लगाया था.

शरद मिश्रा ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने वहां की स्टेट पुलिस को भी सूचना नहीं दी. बिना ट्रांजिट रिमांड के पुलिस कालीचरण को रायपुर लेकर आई है. जो अवैधानिक और गलत है. इसकी लिखित सूचना संबंधित थाने और प्रशासन को देनी थी. जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नहीं किया. गुरुवार की सुबह में रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था.

दो दिनों की पुलिस रिमांड पर कालीचरण, राष्ट्रद्रोह के केस में हुई है गिरफ्तारी

इन बिंदुओ पर कालीचरण महाराज से हो रही पूछताछ

  • धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के पीछे क्या मंशा थी.
  • इन बातें कहने के पीछे कौन कौन शामिल था.

रायपुर पुलिस के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की एटीएस टीम और महाराष्ट्र पुलिस भी कालीचरण से रायपुर आकर पूछताछ कर सकती है.

Last Updated : Dec 31, 2021, 8:38 PM IST
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