रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाति मामला हमेशा सुर्खियों में रहा है. अजीत जोगी के जाति मामले में हाईपावर कमेटी के दिए गए फैसले के खिलाफ अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी. अब याचिकाकर्ता अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पत्नी रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी ने याचिकाकर्ता बनने के लिए आवेदन दिया है.
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23 अगस्त 2019 को हाई पावर कमेटी ने जोगी के जाति मामले में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ अजित जोगी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी. अजीत जोगी के निधन के बाद पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी ने 22 जून 2020 को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बनने के लिए आवेदन दिया है. अमित जोगी ने कहा कि 'मैं पापा के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों को बता देना चाहता हूं कि वो चाहे कितनी भी मेहनत करें, आदिवासी मान और अस्तित्व का बाल भी बांका नहीं कर पायेंगे. मेरे पिता का नाम 'अजीत' है वो अपने जीवन में कभी अन्याय से नहीं हारे और न उनके जाने के बाद हम उनके मान और पहचान को हारने देंगे. वो योद्धा थे और हमें भी अन्याय के विरुद्ध लड़ने निपुण बना गए हैं'.
अजीत जोगी का केस लड़ेगा उनका परिवार
अजित जोगी के जाति मामले में उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति बनाई गई थी. समिति ने अजीत जोगी को गैर आदिवासी बताया था. समिति के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसके साथ ही अंतरिम राहत के लिए कमेटी के आदेश और दर्ज FIR पर रोक लगाने का भी आवेदन दिया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति में समिति के फैसले के खिलाफ अब उनका परिवार केस लड़ेगा.