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सरकार का निर्देश : छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर एवं विवरणी

सीएम बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत दी है. जिसके बाद अब संपत्तिकर और विवरणी जमा करने की मियाद पंद्रह अप्रैल तक बढ़ा दी (Property tax and return can be deposited in Chhattisgarh by April fifteen ) गई है.

सीएम भूपेश के निर्देश
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Published : Mar 31, 2022, 8:17 PM IST

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत (CM Bhupesh gave instructions regarding depositing wealth tax) मिली है. राज्य शासन के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की (Property tax and return can be deposited in Chhattisgarh by April fifteen ) गई है. आम नागरिक अब नगरीय निकायों में संपत्तिकर का भुगतान 15 अप्रैल 2022 तक कर सकेंगे. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए हैं

जारी हुए आदेश में क्या : शासन द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकायों में कर दाताओं को संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी. नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली और आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई ( fifteen day special discount provided) है. आम नागरिक अब 15 अप्रैल 2022 तक नगरीय निकायों में संपत्तिकर जमा कर सकते है.

ये भी पढ़ें- सीएम भूपेश बघेल ने की थी पुरानी पेंशन योजना बहाल, शिक्षक और सचिव संघ ने जताया "आभार"

सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश : आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों को संपत्तिकर का भुगतान करना है. ऐसी स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत (CM Bhupesh gave instructions regarding depositing wealth tax) मिली है. राज्य शासन के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की (Property tax and return can be deposited in Chhattisgarh by April fifteen ) गई है. आम नागरिक अब नगरीय निकायों में संपत्तिकर का भुगतान 15 अप्रैल 2022 तक कर सकेंगे. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए हैं

जारी हुए आदेश में क्या : शासन द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकायों में कर दाताओं को संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी. नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली और आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई ( fifteen day special discount provided) है. आम नागरिक अब 15 अप्रैल 2022 तक नगरीय निकायों में संपत्तिकर जमा कर सकते है.

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सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश : आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों को संपत्तिकर का भुगतान करना है. ऐसी स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

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