रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा बुधवार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन वेबपोर्टल और सॉफ्टवेयर लोकार्पण किया जाएगा. भारत में छत्तीसगढ़ छठवां राज्य बनने जा रहा है, जहां RTI की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. इसके तहत आवेदनकर्ता ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है. छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग हेतु rtionline.cg.gov.in वेबसाईट तैयार कराया गया है. जिसमें आवेदक अपना आवेदन जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाईन प्रेषित कर सकेंगें. Online rti information in Chhattisgarh
ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करने नोटिस किया था जारी: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्राप्ति हेतु ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण करने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी किया गया था. केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कुछ राज्यों में ऑनलाईन बेवपोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं. अधिनियम के तहत शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं. आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल में आवेदक स्वयं का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग में द्वितीय अपील ऑनलाइन भेज सकते हैं.
दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा: सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि "राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा. आवेदक अपना आवेदन आनलाइन अपलोड करने के साथ ही ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है. इससे आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने और डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी.
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यूपीआई के माध्यम से स्कैन कर जमा कर सकेंगे शुल्क: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि "ऑनलाईन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन ऑप्शन दिए गए हैं. नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा अथवा क्यूआरकोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्कैन कर शुल्क जमा कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं. साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियो एवं नोडल अधिकारी की जानकरी भरकर संबंधितों को भेज कर सकते हैं. संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा.
जनसूचना अधिकारी को भेज सकेंगे ऑनलाइन आवेदन: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि "जनसूचना अधिकारी का रजिस्ट्रेशन होने से आवेदक भविष्य में जनसूचना अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन भेज सकेगें. साथ ही ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकेगें. वर्तमान स्थिति में 517 कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है. इसलिए 517 कार्यालयों में जनसूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल में दस्तावेजी शुल्क की मांग आवेदक से ऑनलाईन की जा सकेगी. आवेदक ऑनलाईन ही दस्तीवेजी शुल्क जमा भी कर सकेगें.
पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की भी सुविधा: इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा शिकायत भी ऑनलाईन की जा सकती है. पोर्टल के माध्यम से ही आगामी सुनवाई की जानकारी, दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी ऑनलाईन ही प्राप्त होगी. आयोग के निर्णय पहले भी आयोग की वेबसाईट में अपलोड हो रहे हैं. अब यह नवीन पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड होंगे, जो आवेदक अपने डेशबोर्ड में देख सकेंगे. Online rti information in Chhattisgarh