रायपुर: अब नए साल के आयोजन के लिए केवल हाल की क्षमता से एक तिहाई को परमिशन होगी. पहले 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति थी. दो सौ से ज्यादा व्यक्ति होने पर कलेक्टर से पहले लिखित परमिशन लेनी होगी.
कोरबा में सार्वजनिक जश्न पर पाबंदी
कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने जिले में नए साल के सार्वजनिक जश्न (guidelines for New Year 2022 celebrations) पर रोक लगा दी है. 30 दिसंबर की देर शाम को आदेश जारी किया गया है. नए साल पर सभी तरह के ऐसे आयोजन, जिसमें भीड़ जुटने की संभावना है, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. होटलों और सार्वजनिक स्थानों में उत्सव या पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, एपेडेमिक डिसीज एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
कोरबा में एक दिन पहले ही आधी रात को कोरबा शहर के (Omicron alert Chhattisgarh) पाम मॉल स्थित नाइट क्लब में विवाद की स्थिति बनी थी. कुछ विदेशी लोगों ने बार के कर्मचारियों से मारपीट की थी. कलेक्टर ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं.
बस्तर में भी दिशा निर्देश जारी
कोरोना के बढ़ते केस और ओमीक्रोन वैरिएंट को लेकर नए वर्ष के आयोजन से संबंधित गाइडलाइन जारी की गई है. बस्तर में भी यह गाइडलाइन जारी हुई है. यहां कार्यक्रम स्थलों पर एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति होगी. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम और सभाओं में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी. आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक एक्ट 1987 के तहत कार्रवाई होगी. भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि बस्तर में अभी तक ओमीक्रोन वैरिएंट से संबंधित कोई भी केस सामने नहीं आया है.