रायपुर: ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार नहीं करने वाले वाहन चालकों को अब दोगुना जुर्माना देना होगा. नए व्हीकल एक्ट के मुताबिक अब सिग्नल तोड़ने वाले लोगों से ट्रैफिक पुलिस 1000 की जगह 2000 का जुर्माना (Double fine for breaking traffic rules in Raipur) वसूलेगी.यही नहीं पुलिस अब पब्लिक के भेजे गए मोबाइल फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई करके उक्त वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी. जिसमे सिग्नल तोड़ने का वीडियो या फोटो डीटेल में देना होगा.
ट्रैफिक तोड़ने पर सख्त कार्रवाई : ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि राजधानी रायपुर की सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है.रायपुर यातायात पुलिस अब सिग्नल तोड़ने पर दोगुना जुर्माना (Strict rules in traffic) लेगी. इसी प्रकार लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले वाहन चालकों को भी जुर्माने के दायरे में लाया गया है. वहीं दूसरी बार नियम तोड़ने पर जुर्माना 5 हजार रुपए होगा.
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रायपुर में सीसीटीवी से पैनी निगाह : बता दें कि राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कार्रवाई की (close watch from CCTV in Raipur)जाएगी.यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा. जिसके तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार और स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई चालान नोटिस जारी किया जाएगा. जो उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस और घर के पते पर स्पीड पोस्ट से जाएगा.