रायपुर: आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संबंधित होटलों को एफएल 3 श्रेणी का लाइसेंस जारी किया जाएगा. होटल संचालक निर्धारित समय दोपहर 12 से रात 12 बजे तक शराब परोस सकते हैं. खास बात यह है कि होटल संचालक बाहर से या दूसरे जिले से शराब खरीदकर नहीं परोस सकते. इसके लिए उन्हें उसी जिले के किसी फुटकर दुकान से खरीदनी होगी, जिसे उस जिले का कलेक्टर तय करेगा.
इतने का मिलेगा लाइसेंस, इस दिन विक्रय पर प्रतिबंध: विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपये सालाना शुल्क दर निर्धारित किया गया है. इसके लिए उन्हें लाइसेंस शुल्क की 25 प्रतिशत राशि नगद और बैंक में जमा करनी होगी, जो 30 जून तक जमा रहेगी. यदि शर्तों को साल के बीच में पूरा नहीं किया गया तो रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई होटल बड़ा है तो आबकारी आयुक्त बीयर और शराब की बोटलें रखने की संख्या बढ़ा भी सकता है. यहां मिलने वाली शराब कि बिक्री पर विशेष पर्व को ही बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. इसमें गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की शहादत दिवस, होली, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गुरु घासीदास जयंती पर्व शामिल हैं.
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20 प्रतिशत अधिक दाम में होगी बिक्री: छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विभाग ने कुछ नियम और शर्तें बनाए हैं. इसके तहत होटल मोटलों में केवल एक ही शराब काउंटर और बार रूम होगा. एक से अधिक संचालित करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है. यहां केवल विदेशी मदिरा ही उपलब्ध होगी. वहीं इन होटलों में शराब सामान्य सामान्य दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा. इन होटल संचालक को 240 शराब की बोटल और 480 बीयर से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी.