रायपुर : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (Chhattisgarh Housing Board) में 68वीं बैठक हुई थी. इस बैठक में हाउसिंग बोर्ड (housing board meeting) के आवासीय और व्यावसायिक भवनों के आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक कुलदीप जुनेजा (Kuldeep Juneja) की अध्यक्षता में संपन्न हुई.
बैठक के दौरान जुनेजा ने बताया कि मंडल ने लंबे समय से खाली आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी की है. इसके तहत अब कम किराए पर मकान की खरीदी हो सकेगी. हितग्राहियों को 35% राशि जमा करने पर भवन मिल जाएगा. बाकी के 65% राशि 5, 10 और 12 साल के किस्त में देना होगा. हितग्राहियों को भवन आवंटन के तीन महीने के अंदर पूरी राशि जमा करने पर भवन के मूल्य में 10% और 6 महीने के अंदर जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी. प्रस्ताव कैबिनेट में पास होने के बाद लागू किया जाएगा.
जुनेजा ने बताया कि मंडल के पूर्व नियमानुसार आवासीय योजना पूर्ण होने पर रिक्त आवासीय और व्यावसायिक भवनों के विक्रय मूल्य में 10% राशि जोड़ने का प्रावधान था. बैठक में रिक्त भवनों के मूल्य निर्धारण में 10% राशि जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.
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कोरोना काल का किस्त शून्य घोषित
जुनेजा ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए अप्रैल और मई 2021 में देय किस्त को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है. इस अवधि में देय किस्त जमा नहीं किए जाने की स्थिति में भी हितग्राहियों को किसी प्रकार की लंबित अवधि का ब्याज देय नहीं होगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न शहरों, कॉलोनियों में रिक्त भवनों के मूल्य में भी छूट देने का फैसला लिया गया है.
इन वर्गों को मिलेगी विशेष छूट
विशेष भाड़ाक्रय योजना और सामान्य भाड़ाक्रय योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी निगम,मण्डल के कर्मचारी, शासकीय,अर्द्धशासकीय विभागों के संविदा कर्मचारी और स्वास्थ्यकर्मियों को छूट मिलेगी.