रायपुर : स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र (Principal Secretary Alok Shukla लिखा है, उन्होंने ने पत्र लिखकर प्राइवेट स्कूलों की फीस विनियमन अधिनियम 2020 को लागू करवाने और सभी जिलों में जिला स्तरीय विनियमन समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं.
मनमानी फीस के खिलाफ शिकायत : नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होने के बाद से ही कई स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाकर लिया जा रहा है. पालकों की शिकायत है कि स्कूल द्वारा 8% से ज्यादा फीस बढ़ाई गई है. जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों को प्राइवेट स्कूल द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर निगरानी रखने और जिला स्तरीय विनियमन समिति की गठन करने का निर्देश (Instructions to constitute District Level Regulation Committee) दिया है. पत्र के साथ फीस विनियमन अधिनियम 2020 की कॉपी भी सभी कलेक्टर को भेजी गई है. वहीं जिले में नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा गया है.
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8% से अधिक फीस बढ़ाने पर होगी कार्रवाई : छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2020 के तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता, अगर 8% से अधिक फीस में बढ़ोतरी होती है तो में जिला स्तरीय फीस समिति से अनुमोदन करवाना अनिवार्य है. लेकिन पालकों की माने तो छत्तीसगढ़ में कई प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना काल के बाद मनमाने तरीके से फीस बढ़ाकर शिक्षा का बोझ बढ़ा दिया है.