रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्पूर्ण निर्णय लिए गए. विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का वेतन बढ़ाने के साथ ही स्थानांतरण नीति 2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा.
विधायकों का वेतन बढ़ेगा: छत्तीसगढ़ के विधायकों का वेतन बढ़ेगा. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सदस्यों के वेतन और भत्तों के संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 में संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. (Salary of MLA increase in Chhattisgarh)
मछली पालन नीति: राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
सहायक आरक्षक का पद खत्म: प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को खत्म कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और प्रदेश के सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान मिलेगा.
ट्रांसफर से बैन हटेगा: स्थानांतरण नीति 2022 के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा. जिसके सुझाव/अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा. (Formation of sub committee on transfer policy in Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ के विधायकों को कितना मिलता है वेतन और भत्ता, जानिए
अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि: वर्ष 2022-23 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान के विकास और अन्य विकास गतिविधियों के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
भूपेश कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- क्षेत्र संयोजक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम समय 5 वर्ष में 6 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- विघटित परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किया गया.
- छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक-2022, के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले और बाद में मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 की मियाद अवधि एक अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- अप्रैल 2020 से मार्च 2022 कुल 24 माह का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की राशि 99.95 लाख को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव के कारण एचव्ही-4 श्रेणी के स्टील उद्योग अंतर्गत स्टेंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया