दुर्ग : मकान बेचने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर(father son cheated in Durg) लिया है. आरोपित भूपेंद्र सोनी भिलाई निगम का कर्मचारी है. उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था. जिसकी शिकायत सुपेला थाने (Bhilai Supela police station) में दर्ज कराई गई थी. जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में प्रार्थी से एडवांस में पैसे लेकर दोनों ने पैसे देने में आनाकानी करनी शुरु कर दी थी.
कैसे हुई धोखाधड़ी : सुपेला टीआई सुरेश ध्रुव के मुताविक प्रार्थी नेहरु नगर निवासी हितेश बक्शी ने एक मई 2017 को निगम कर्मी भूपेन्द्र सोनी से मकान का सौदा किया था. भूपेंद्र ने आर्थिक परेशानी के कारण खुद का मकान बेचने की बात कही थी. जिसके लिए नेहरू नगर पूर्व के मकान को बेचने की बात हुई थी. आपसी रजामंदी के बाद दोनों के बीच 30 लाख रुपए में मकान का सौदा तय हुआ. मकान की रजिस्ट्री तीन वर्षों में करना भी तय किया गया. इस दौरान एडवांस के तौर पर भूपेंद्र ने हितेश से 15 लाख रुपए ले लिए.
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रजिस्ट्री के लिए नहीं दिए कागजात : जब हितेश ने फायनेंस हेतु मकान की रजिस्ट्री के लिए कागजात मांगे तो पिता-पुत्र दोनों ने ही कागज देने में आनाकानी करनी शुरु कर दी.इसी बीच भूपेंद्र सोनी की तबीयत खराब हुई और उसे भाटापारा में इलाज के लिए दाखिल कराया. तब भूपेंद्र ने हॉस्पिटल से आने के बाद पेपर देने को कहा. इसके कुछ दिनों बाद दोनों ही पिता-पुत्रों का मोबाइल बंद आने लगा. जिसके बाद दोनों के खिलाफ हितेश ने थाने में धोखाधड़ी की शिकायत (Fraud by pretending to sell house in Durg) दर्ज कराई है.