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बिलासपुर: पूर्व विधायक की याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई - Chhattisgarh high court latest news

मंडी बोर्ड की 10 एकड़ जमीन को शासन की ओर से जेम्स ज्वेलरी पार्क को दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने एक हफ्ते बाद सुनवाई करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय के LLB कोर्स में प्रवेश मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

Chhattisgarh high court
मंडी बोर्ड जमीन मामला
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Published : Sep 1, 2020, 9:53 PM IST

बिलासपुर: भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंडी बोर्ड अध्यक्ष देवजी भाई पटेल की दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शासन की ओर से पेश किए गए जवाब को पढ़ने के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद करने का निर्णय लिया है.

बता दें, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने मंडी बोर्ड की 10 एकड़ जमीन को शासन की ओर से जेम्स ज्वेलरी पार्क को दिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है. अपनी याचिका में देवजी भाई ने कहा है कि मंडी की जमीन राजपत्र द्वारा सूचीबद्ध किया गया था. इसके बावजूद शासन की पांच एजेंसियों ने इसे जेम्स ज्वेलरी पार्क को दे दिया है.

सुनवाई होने तक शासन कार्रवाई नहीं करेगा

देवजी भाई ने आगे कहा कि 1975 में किसानों से ली गई जमीन को शासन की ओर से अधिग्रहित करना नियम विरुद्ध है. वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि जबतक मामले पर आगे की सुनवाई नहीं होती है. तब तक शासन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा.

छात्रों की याचिका खारिज

इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय से BA LLB कोर्स में प्रवेश के लिए लगाई गई छात्रों की रिट याचिका चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी. इसके पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से भी छात्रों की याचिका खारिज हो गई थी.

कोर्स में प्रवेश देने की थी मांग

बता दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने LLB कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे. अंतिम तारीख निकल जाने के बाद छात्र तनिष्का मेहता और मोहम्मद जैद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने आवेदन पेश कर कोर्स में प्रवेश देने की मांग की थी, लेकिन आखिरी तारीख निकल जाने का हवाला देते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

छात्रों ने की थी रिट अपील दायर

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद छात्रों ने हाईकोर्ट के सामने रिट अपील दायर की थी. मामले पर सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते हुए छात्रों की याचिका खारिज कर दी है.

बिलासपुर: भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंडी बोर्ड अध्यक्ष देवजी भाई पटेल की दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शासन की ओर से पेश किए गए जवाब को पढ़ने के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद करने का निर्णय लिया है.

बता दें, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने मंडी बोर्ड की 10 एकड़ जमीन को शासन की ओर से जेम्स ज्वेलरी पार्क को दिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है. अपनी याचिका में देवजी भाई ने कहा है कि मंडी की जमीन राजपत्र द्वारा सूचीबद्ध किया गया था. इसके बावजूद शासन की पांच एजेंसियों ने इसे जेम्स ज्वेलरी पार्क को दे दिया है.

सुनवाई होने तक शासन कार्रवाई नहीं करेगा

देवजी भाई ने आगे कहा कि 1975 में किसानों से ली गई जमीन को शासन की ओर से अधिग्रहित करना नियम विरुद्ध है. वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि जबतक मामले पर आगे की सुनवाई नहीं होती है. तब तक शासन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा.

छात्रों की याचिका खारिज

इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय से BA LLB कोर्स में प्रवेश के लिए लगाई गई छात्रों की रिट याचिका चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी. इसके पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से भी छात्रों की याचिका खारिज हो गई थी.

कोर्स में प्रवेश देने की थी मांग

बता दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने LLB कोर्स में प्रवेश के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे. अंतिम तारीख निकल जाने के बाद छात्र तनिष्का मेहता और मोहम्मद जैद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के सामने आवेदन पेश कर कोर्स में प्रवेश देने की मांग की थी, लेकिन आखिरी तारीख निकल जाने का हवाला देते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

छात्रों ने की थी रिट अपील दायर

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद छात्रों ने हाईकोर्ट के सामने रिट अपील दायर की थी. मामले पर सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते हुए छात्रों की याचिका खारिज कर दी है.

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