बिलासपुर: पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Raman Singh)के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह (principal Secretary Aman singh) की याचिका पर हाईकोर्ट (chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई. सुनवाई में ACB ने अपना जवाब प्रस्तुत किया. अमन सिंह के आवेदन पर ACB ने खण्डन नहीं किया. अमन सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उनके ऊपर आय से अधिक सम्प्पत्ति का मामला बनता ही नहीं है. अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.
पिछली सुनवाई में HC ने निर्देशित करते हुए कहा कि केस डायरी प्रस्तुत करें और साथ ही आय - व्यय की गणना कर ब्यौरा 24 सितंबर तक प्रस्तुत करें. इस मामले में एसीबी ने अपना जवाब पस्तुत किया, आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने का अमन सिंह पर आरोप है. जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई.
रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB/EOW में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर ACB/EOW अपनी कार्यवाही शुरू की. इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा की जिस दस्तावेज के बिनाह पर उनपर कार्यवाही की जा रही है. प्रथमदृष्टया उनपर यह मामला बनता ही नहीं है.
24 सितंबर को टल गई थी सुनवाई
अमन सिंह की याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर को होने वाली थी. लेकिन वकील की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.