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पूर्व प्रमुख सचिव के मामले में HC ने एसीबी को लगाई फटकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के मामले में जवाब पेश नहीं करने पर ACB को फटकार लगाई. कोर्ट ने 6 सितंबर तक ACB को जवाब पेश करने का आदेश दिया.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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Published : Aug 26, 2021, 12:34 PM IST

बिलासपुर: पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसमें ACB द्वारा जवाब पेश करने समय मांगा गया. ACB के समय मांगन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और 6 सितंबर तक का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि 6 सितंबर तक जवाब पेश नहीं किये जाने पर कोर्ट की तरफ से उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा.

13 अगस्त की सुनवाई में याचिका में अमन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन में कहा गया था कि प्रथमदृष्टया उन पर मामला बनता ही नहीं है. इसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने ACB को 25 अगस्त बुधवार तक जवाब पेश करने आदेशित किया था. जवाब पेश न होने पर HC ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी

रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB/EOW में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर ACB/EOW ने अपनी कार्यवाही शुरू की. इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा की जिस दस्तावेज के बिनाह पर उनपर कार्यवाही की जा रही है. प्रथमदृष्टया उनपर यह मामला बनता ही नहीं है.

बिलासपुर: पूर्व सीएम रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसमें ACB द्वारा जवाब पेश करने समय मांगा गया. ACB के समय मांगन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और 6 सितंबर तक का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि 6 सितंबर तक जवाब पेश नहीं किये जाने पर कोर्ट की तरफ से उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा.

13 अगस्त की सुनवाई में याचिका में अमन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन में कहा गया था कि प्रथमदृष्टया उन पर मामला बनता ही नहीं है. इसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने ACB को 25 अगस्त बुधवार तक जवाब पेश करने आदेशित किया था. जवाब पेश न होने पर HC ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी

रायपुर निवासी उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए ACB/EOW में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर ACB/EOW ने अपनी कार्यवाही शुरू की. इस कार्यवाही के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की. प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. इसी याचिका पर अमन सिंह ने एक आवेदन प्रस्तुत कर कहा की जिस दस्तावेज के बिनाह पर उनपर कार्यवाही की जा रही है. प्रथमदृष्टया उनपर यह मामला बनता ही नहीं है.

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