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परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक - High Court hearing on Parsa coal block

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने सोमवार को एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए परसा कोल ब्लॉक (Parsa coal block land acquisition) के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस केस में अब 8 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई होगी

High Court hearing on Parsa coal block
परसा कोल ब्लॉक पर हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : Dec 13, 2021, 7:49 PM IST

बिलासपुर: परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर (High Court stays on land acquisition of Parsa coal block) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. पूरे मुद्दे पर अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2022 को होगी.

कोरबा खदान बंदी पर हाइकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

क्या है पूरा मामला ?

परसा कोल ब्लॉक ( Parsa coal block) के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका दायर कर इसे गलत बताया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्थान विद्युत कंपनी के लिए कोल बेयरिंग एक्ट (coal bearing act) के तहत भूमि अधिग्रहण गलत है. क्योंकि राजस्थान विद्युत निगम (Rajasthan Electricity Corporation) ने इस खदान को अडानी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी (Chief Justice of High Court Arup Kumar Goswami) और जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की खण्डपीठ (Division Bench of Justice NK Chandravanshi) ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनी. उसके बाद अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए.

आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति केस में राज्य और पक्षकारों को HC का नोटिस

सरगुजा और सूरजपुर में है परसा कोल ब्लॉक

सरगुजा और सूरजपुर में स्थित परसा कोल ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण को हरिहरपुर साल्ही और फतेपुर गांव (Hariharpur Salhi and Fatepur Village) के मंगल साय और ठाकुर राम ने कोर्ट में चुनौती दी थी. इन दोनों के साथ गांव के अन्य लोगों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी. बीते 9 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस केस में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था. जिस पर सोमवार तक केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. अब इस केस में 8 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई होगी.

बिलासपुर: परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर (High Court stays on land acquisition of Parsa coal block) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. पूरे मुद्दे पर अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2022 को होगी.

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क्या है पूरा मामला ?

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