बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के बिल्हा थानाक्षेत्र में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा और 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. (Bilaspur fast track court sentenced rape accused )
बिलासपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी को सजा: घटना डेढ़ साल पहले की है. युवक किशोरी को दो बार भगा कर ले गया था. मामले में किशोरी की तरफ से सरकारी वकील दिनेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की. घटना के संबंध में बिल्हा थाना से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी 12 जुलाई 2020 की रात घर पर अपनी भाभी के साथ टीवी देख रही थी. कुछ समय बाद वह अचानक कमरे से गायब हो गई. परिजनों ने देखा कि घर का गेट खुला हुआ था. परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसके 1 माह पहले भी किशोरी बिल्हा थाना क्षेत्र के पत्थर खदान निवासी आरोपी संदीप मानिकपुरी के साथ चली गई थी, जिसे आरोपी के मौसी के घर सिलयारी से किशोरी को पुलिस ने बरामद किया था. दोनों मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक संदीप मानिकपुरी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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