बिलासपुर : मस्तूरी थाना क्षेत्र पचपेड़ी में हुए 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा (Life imprisonment for the accused who killed brother in law in Masturi) सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को बच्चे की गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया है. गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है. बिलासपुर के युवक ने शादी टालने के लिए अपने 8 साल के होने वाले मासूम साले की हत्या कर दी थी. इस मामले में अदालत में आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 3 सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना साल भर पहले मस्तूरी के पचपेड़ी में हुई थी. मामले में सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी को सजा सुनाई (Judge Smita Ratnawat sentenced the accused) है. इस मामले में शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र गोरख ने पैरवी की थी.
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क्या था पूरा मामला: पचपेड़ी निवासी राजो नायक पति पुनीत नायक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था. राजो नायक के मुताबिक 7 फरवरी 2021 की सुबह करीब 8 बजे उसका 8 वर्षीय बेटा प्रियांशु गांव में तलाब की तरफ खेलने गया था. वह काफी समय बाद भी घर नहीं लौटा. उसे ओम नायक जो कि बिलासपुर में रहता है उसके साथ जाते देखा गया था. पुलिस ने पतासाजी की तो गांव के छात्रावास के पास बच्चे का शव मिला. पुलिस ने आरोपी ओम नायक को पकड़ कर पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि ओम नायक की बड़ी मां पचपेड़ी में मृतक बालक के घर के पास रहती है, जहां आरोपी का आना जाना था. मृतक बच्चे की बड़ी बहन से ओम नायक शादी करने वाला था.
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शादी टालने के लिए कर दी हत्या : ओम नायक खुद ही इस शादी को टालना चाहता था. इसके लिए उसने मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. उसके शव को कचरे में छिपा दिया था. पुलिस ने मामले में आरोपी के ऊपर धारा 363, 302 और 201 के तहत उसे गिरफ्तार किया था. आरोपी का गुनाह साबित होने पर कोर्ट (Bilaspur District and Sessions Court pronounced the verdict) ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है.