बिलासपुर: भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई (Hearing on bail plea of suspended ADG GP Singh) हुई. मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा (Chhattisgarh High Court seeks reply from bhupesh government) है. कोर्ट ने जीपी सिंह में मामले में केस डायरी तलब की है. मामले में फरवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई हो सकती है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निलंबित IPS जीपी सिंह ने लगाई याचिका, सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं
EOW की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को बीते 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया. जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत की खारिज कर दी गई थी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की. याचिका में कहा गया कि EOW की जांच पूरी हो गई है.आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है. संपत्ति का डिटेल देने उन्हें जेल से बाहर आना जरूरी है.