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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

बिलासपुर के साथ ही कोटा और रतनपुर में भी 22 से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. वहीं इस बार का लॉकडाउन को पहले से भी ज्यादा सख्त बनाया गया है, जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

Guideline for lockdown
लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन
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Published : Sep 22, 2020, 8:02 AM IST

बिलासपुर: जिले के साथ ही कोटा और रतनपुर में भी 22 से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन को पहले से भी ज्यादा सख्त बनाया गया है, जिसके परिपालन के लिए शासन स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है. इस संबंध में कोटा एसडीएम आनंद रूप तिवारी ने कोटा के लोगों से अपील की है कि वे शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

22 सितंबर सुबह 5:00 बजे से लेकर 28 सितंबर रात 12:00 बजे तक होने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान इस बार राशन, किराना और सब्जी की दुकानें भी पूरी तरह बंद रहेंगी. वहीं कंटेनमेंट जोन में अगर कोई भी नियम के खिलाफ दुकान खोलकर व्यापार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Guideline for lockdown
लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन

नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलें. वहीं अगर कोई बिना इजाजत या नियम का उल्लंघन करते हुए बेवजह घूमता पाया गया, तो उनके खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बार के टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.

इस वक्त खुलेंगी दुकानें

  • बैंक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे.
  • पेट्रोल पंप सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक ही खुले रहेंगे.
  • डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 बजे तक खुलेंगे.
  • पशु चारा की दुकानें सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 बजे तक खोले जाएंगे.
  • रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी.
  • मेडिकल स्टोर सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे. शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.

लोगों से नियमों का पालन करने की अपील

लोगों से अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प रह नहीं गया है. कोटा एसडीएम आनंद रूप तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी इस लॉकडाउन को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि नियम तोड़ने पर सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इरादा प्रशासन ने कर लिया है. यह लॉकडाउन लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए ही है, इसलिए सबसे सहयोग की अपेक्षा की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में लॉकडाउन

  • रायपुर में 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन.
  • बलौदाबाजार में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • सरगुजा में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन.
  • जशपुर में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • कोरबा में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन.
  • रायगढ़ में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • दुर्ग में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा.
  • बेमेतरा में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन की घोषणा.

बिलासपुर: जिले के साथ ही कोटा और रतनपुर में भी 22 से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन को पहले से भी ज्यादा सख्त बनाया गया है, जिसके परिपालन के लिए शासन स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है. इस संबंध में कोटा एसडीएम आनंद रूप तिवारी ने कोटा के लोगों से अपील की है कि वे शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

22 सितंबर सुबह 5:00 बजे से लेकर 28 सितंबर रात 12:00 बजे तक होने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान इस बार राशन, किराना और सब्जी की दुकानें भी पूरी तरह बंद रहेंगी. वहीं कंटेनमेंट जोन में अगर कोई भी नियम के खिलाफ दुकान खोलकर व्यापार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Guideline for lockdown
लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन

नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलें. वहीं अगर कोई बिना इजाजत या नियम का उल्लंघन करते हुए बेवजह घूमता पाया गया, तो उनके खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बार के टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.

इस वक्त खुलेंगी दुकानें

  • बैंक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे.
  • पेट्रोल पंप सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक ही खुले रहेंगे.
  • डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 बजे तक खुलेंगे.
  • पशु चारा की दुकानें सुबह 6:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:30 बजे तक खोले जाएंगे.
  • रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी.
  • मेडिकल स्टोर सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे. शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.

लोगों से नियमों का पालन करने की अपील

लोगों से अपील की गई है कि वे इन नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प रह नहीं गया है. कोटा एसडीएम आनंद रूप तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी इस लॉकडाउन को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि नियम तोड़ने पर सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इरादा प्रशासन ने कर लिया है. यह लॉकडाउन लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए ही है, इसलिए सबसे सहयोग की अपेक्षा की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में लॉकडाउन

  • रायपुर में 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन.
  • बलौदाबाजार में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • सरगुजा में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन.
  • जशपुर में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • कोरबा में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन.
  • रायगढ़ में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन.
  • दुर्ग में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा.
  • बेमेतरा में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन की घोषणा.
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