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रावण दहन के लिए कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

सरगुजा कलेक्टर ने दशहरा में रावण दहन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. इन नियमों का पालन करते हुए आयोजन समिति पुतला दहन का आयोजन कर सकेगा. इस दौरान यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च आयोजक को करना होगा.

Dussehra festival
रावण पुतला दहन
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Published : Oct 6, 2020, 3:24 PM IST

सरगुजा: इस वर्ष दशहरा में रावण दहन को लेकर जिला कलेक्टर संजीव झा ने दिशा निर्देश जारी किया है. जारी नियमों के तहत ही रावण का पुतला दहन किया जा सकेगा. इस साल पुतला 10 फीट से अधिक ऊंचाई का नहीं होगा और पुतला दहन कार्यक्रम में 50 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे.

पढ़ें- सरगुजा: लेमरू हाथी परियोजना को लेकर ग्रामीणों ने सरकार का किया विरोध

कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए इस साल आयोजन समितियों को दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रुप से करना होगा. आयोजन स्थल के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर पहले प्राप्त आवेदनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी. शर्तों के उल्लंघन या किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक या समिति की होगी, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. शर्तो के अधीन 10 दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र आवेदन देना होगा. विभाग से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पुतला दहन किया जाएगा.

कलेक्टर के जारी दिशा-निर्देश

  • रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न हो.
  • पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न कर किसी खुले जगह में किया जाए.
  • पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं होंगे.
  • पुतला दहन का वीडियोग्राफी कराना होगा और आयोजक रजिस्टर संधारित कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम, पता और मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा.
  • आयोजन करने वाला व्यक्ति या समिति सीसीटीवी लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके.
  • प्रत्येक आयोजक या समिति समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देंगे कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप में किया जाएगा.
  • पुतला दहन में कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र और पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी.
  • आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और समय-समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा.
  • रावण दहन स्थल से आवश्यकतानुसार 100 मीटर दायरे में बेरिकेटिंग की जाएगी.
  • आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात नियमों के साथ एनजीटी और शासन के निर्धारित प्रदूषण एवं कोलाहल नियमों का पालन कराना होगा.
  • पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो उसके इलाज का सम्पूर्ण खर्च पुतला दहन आयोजक को करना होगा.
  • कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी. पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो कार्यक्रम स्थगित माना जाएगा.

सरगुजा: इस वर्ष दशहरा में रावण दहन को लेकर जिला कलेक्टर संजीव झा ने दिशा निर्देश जारी किया है. जारी नियमों के तहत ही रावण का पुतला दहन किया जा सकेगा. इस साल पुतला 10 फीट से अधिक ऊंचाई का नहीं होगा और पुतला दहन कार्यक्रम में 50 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे.

पढ़ें- सरगुजा: लेमरू हाथी परियोजना को लेकर ग्रामीणों ने सरकार का किया विरोध

कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए इस साल आयोजन समितियों को दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रुप से करना होगा. आयोजन स्थल के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर पहले प्राप्त आवेदनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी. शर्तों के उल्लंघन या किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक या समिति की होगी, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. शर्तो के अधीन 10 दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र आवेदन देना होगा. विभाग से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पुतला दहन किया जाएगा.

कलेक्टर के जारी दिशा-निर्देश

  • रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न हो.
  • पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न कर किसी खुले जगह में किया जाए.
  • पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं होंगे.
  • पुतला दहन का वीडियोग्राफी कराना होगा और आयोजक रजिस्टर संधारित कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम, पता और मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा.
  • आयोजन करने वाला व्यक्ति या समिति सीसीटीवी लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके.
  • प्रत्येक आयोजक या समिति समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देंगे कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप में किया जाएगा.
  • पुतला दहन में कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र और पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी.
  • आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और समय-समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा.
  • रावण दहन स्थल से आवश्यकतानुसार 100 मीटर दायरे में बेरिकेटिंग की जाएगी.
  • आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात नियमों के साथ एनजीटी और शासन के निर्धारित प्रदूषण एवं कोलाहल नियमों का पालन कराना होगा.
  • पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो उसके इलाज का सम्पूर्ण खर्च पुतला दहन आयोजक को करना होगा.
  • कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी. पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो कार्यक्रम स्थगित माना जाएगा.
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