बलरामपुर : जिले के राजपुर में नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया था. इसके बाद शादी करने से इंकार करने वाले आरोपी सुग्रीव कौशिक को राजपुर पुलिस ने पीड़िता की लिखित रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार कर लिया (Minor raped on the pretext of marriage in Balrampur) है. आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया.
कब का है मामला : जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग युवती के साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया (sexual intercourse case). शादी करने से मना करने वाले आरोपी को पुलिस ने पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर पोक्सो एक्ट (pocso act) सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया. राजपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह के मुताबिक आरोपी युवक सुग्रीव कौशिक ने नाबालिग पीड़िता को पिछले 9 महीने से पत्नी की तरह रखा था. साथ ही लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा. कुछ दिनों पहले ही पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी.
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पिता ने इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई : पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 और आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए गंभीरता से इस मामले पर कार्रवाई करके टीम बनाकर घेराबंदी करके आरोपी को राजपुर से गिरफ्तार कर पूछताछ किया. जिसपर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल (Accused jailed on judicial remand) भेज दिया गया .