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अंबिकापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Feb 5, 2022, 7:21 AM IST

surguja Fast track special court jugement for rape : साल 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

surguja Fast track special court jugement for rape
दुष्कर्म पर सरगुजा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला

अंबिकापुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment for rape accused) मिली है. फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. आरोपी एक बच्ची का पिता है. उसके बावजूद उसने 11 साल की बच्ची से साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया.

सीतापुर क्षेत्र के मुड़ापारा निवासी 11 साल की बच्ची 6 अक्टूबर 2018 को अपनी बहन के साथ बकरी चराने के लिए खेत की तरफ गई थी. जब वह घर लौटी तो उसने अपनी बहन को रोते हुए बताया था कि ग्राम सूर निवासी राजू तिर्की ने खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की जानकारी घरों वालों को दी गई. जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई. मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया था.

Accused of raping arrested in jashpur : जशपुर में मासूम से दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

दुष्कर्म के मामले में सरगुजा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला (surguja Fast track special court jugement for rape )

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट में चल रही थी. सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने आरोपी पर धारा 376 (क)(ख) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने पैरवी की.

अंबिकापुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment for rape accused) मिली है. फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. आरोपी एक बच्ची का पिता है. उसके बावजूद उसने 11 साल की बच्ची से साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया.

सीतापुर क्षेत्र के मुड़ापारा निवासी 11 साल की बच्ची 6 अक्टूबर 2018 को अपनी बहन के साथ बकरी चराने के लिए खेत की तरफ गई थी. जब वह घर लौटी तो उसने अपनी बहन को रोते हुए बताया था कि ग्राम सूर निवासी राजू तिर्की ने खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की जानकारी घरों वालों को दी गई. जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई. मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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दुष्कर्म के मामले में सरगुजा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला (surguja Fast track special court jugement for rape )

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट में चल रही थी. सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने आरोपी पर धारा 376 (क)(ख) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने पैरवी की.

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