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महासमुंद में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें - Unlock process starts in mahasamund

महासमुंद जिला प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने 7 अगस्त से लॉकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है.

Unlock process in Mahasamund
महासमुंद में अनलॉक की प्रक्रिया
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Published : Aug 7, 2020, 2:07 PM IST

महासमुंद : जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शुक्रवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आदेश जारी कर लॉकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया है. आदेश में कलेक्टर गोयल ने बताया कि सभी लोगों को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. दवाई दुकान और पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायिक दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7बजे तक खुलेगी.

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है -

  1. अंतरराज्यीय बस सेवा की अनुमति नहीं होगी.
  2. स्कूल महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण के जारी रहने की अनुमति होगी.
  3. सिनेमा हॉल ,स्विमिंग पूल ,इंटरनेट नेटवर्क थिएटर, शराब दुकान, बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, सरकार के अन्य लोग जिम को 3 अगस्त 2020 को जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी.
  4. सामाजिक, राजनीतिक, खेल , मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सम्मेलन जिले के समस्त बाजार, दुकान( उचित मूल्य की दुकान में दुकान पेट्रोल पंप को छोड़कर) सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ( गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुली रहेंगी.

इसके अलावा उपरोक्त आदेश और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित शख्स के खिलाफ की आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005‌ और आईपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 7 अगस्त से प्रभावी होगा.

पढ़ें:- बलौदाबाजार: कोरोना संक्रमित 6 महीने के बच्चे की मौत, परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव

बता दें जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए ही 25 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. जिसकी मियाद बढ़ाकर 6 अगस्त तक जारी रखा गया था. इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यiक वस्तुओं की बिक्री में छूट दी गई थी. मेडिकल स्टोर और मेडिकल इमरजेंसी को पहले की तरह ही लॉकडाउन से बाहर रखा गया था. वहीं किराना व्यवसाईयों होम डिलीवरी करने की अनुमति मिली थी. लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा को सील किया गया था. कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से लोगों से अपील किया था कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के चेन को तोड़ने में प्रशासन की मदद करें.

महासमुंद : जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शुक्रवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आदेश जारी कर लॉकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया है. आदेश में कलेक्टर गोयल ने बताया कि सभी लोगों को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. दवाई दुकान और पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायिक दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7बजे तक खुलेगी.

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है -

  1. अंतरराज्यीय बस सेवा की अनुमति नहीं होगी.
  2. स्कूल महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण के जारी रहने की अनुमति होगी.
  3. सिनेमा हॉल ,स्विमिंग पूल ,इंटरनेट नेटवर्क थिएटर, शराब दुकान, बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, सरकार के अन्य लोग जिम को 3 अगस्त 2020 को जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी.
  4. सामाजिक, राजनीतिक, खेल , मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सम्मेलन जिले के समस्त बाजार, दुकान( उचित मूल्य की दुकान में दुकान पेट्रोल पंप को छोड़कर) सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ( गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुली रहेंगी.

इसके अलावा उपरोक्त आदेश और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित शख्स के खिलाफ की आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005‌ और आईपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 7 अगस्त से प्रभावी होगा.

पढ़ें:- बलौदाबाजार: कोरोना संक्रमित 6 महीने के बच्चे की मौत, परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव

बता दें जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए ही 25 जुलाई से 31 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया है. जिसकी मियाद बढ़ाकर 6 अगस्त तक जारी रखा गया था. इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यiक वस्तुओं की बिक्री में छूट दी गई थी. मेडिकल स्टोर और मेडिकल इमरजेंसी को पहले की तरह ही लॉकडाउन से बाहर रखा गया था. वहीं किराना व्यवसाईयों होम डिलीवरी करने की अनुमति मिली थी. लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा को सील किया गया था. कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से लोगों से अपील किया था कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के चेन को तोड़ने में प्रशासन की मदद करें.

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