ETV Bharat / bharat

Rahul Gandhi Convict: राहुल गांधी के खिलाफ क्या है मामला, जानें

मोदी सरनेम वाले केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में हुई एक रैली के दौरान बयान दिया था कि सभी चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं? राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ सूरत की अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया गया था. इस मामले में 17 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

rahul gandhi
राहुल गांधी
author img

By

Published : Mar 23, 2023, 12:24 PM IST

Updated : Mar 23, 2023, 1:50 PM IST

नई दिल्ली: गुजरात की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में दोषी ठहराया है. गुरुवार को सूरत की सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि, सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी है. आपको बता दें कि कर्नाटक में साल 2019 में एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था, जिसमें कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था. मामले में कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 17 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. आपको बता दें कि इस मामले में वायनाड से सांसद राहुल गांधी चौथी बार कोर्ट में पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा. जानकारी मिली है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में करीब 150 जवानों तैनात किया गया था.

ये भी पढ़ें- Rahul convicted : क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्या है कानूनी प्रावधान, जानें

कर्नाटक में 13 अप्रैल, 2019 को रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी समुदाय के लिए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी ने कहा था कि भगोड़े ललित मोदी व हीरा व्यापारी नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम समान क्यों है? इस पर बीजेपी विधायक पूर्णेंश ने राहुल गांधी पर मानहानि केस कर दिया था. आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है. उनके बयान से मोदी समुदाय को भावनाओं को धक्का लगा है. आपको बता दें तब पूर्णेश भूपेंद्र सरकार में मंत्री थे, अब सूरत से दोबारा विधायक चुने गए हैं.

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi defamation Case : मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा, जमानत पर रिहा

राहुल गांधी ने आरोपों को झुठलाया: सूरत कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था. राहुल ने कोर्ट में कहा कि रैली में उन्होंने क्या कहा था, याद नहीं है. सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के साथ-साथ कर्नाटक के कोलार के उस समय से निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज किए , जिसके बाद राहुल गांधी से इस बयान के बारे में पूछा गया था.

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi दोषी ठहराए जाने के बाद बोले- 'सत्य और अहिंसा मेरा धर्म'

नई दिल्ली: गुजरात की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में दोषी ठहराया है. गुरुवार को सूरत की सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. हालांकि, सजा के ऐलान के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी है. आपको बता दें कि कर्नाटक में साल 2019 में एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था, जिसमें कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था. मामले में कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद 17 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. आपको बता दें कि इस मामले में वायनाड से सांसद राहुल गांधी चौथी बार कोर्ट में पेश हुए थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा. जानकारी मिली है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में करीब 150 जवानों तैनात किया गया था.

ये भी पढ़ें- Rahul convicted : क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्या है कानूनी प्रावधान, जानें

कर्नाटक में 13 अप्रैल, 2019 को रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी समुदाय के लिए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी ने कहा था कि भगोड़े ललित मोदी व हीरा व्यापारी नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम समान क्यों है? इस पर बीजेपी विधायक पूर्णेंश ने राहुल गांधी पर मानहानि केस कर दिया था. आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है. उनके बयान से मोदी समुदाय को भावनाओं को धक्का लगा है. आपको बता दें तब पूर्णेश भूपेंद्र सरकार में मंत्री थे, अब सूरत से दोबारा विधायक चुने गए हैं.

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi defamation Case : मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा, जमानत पर रिहा

राहुल गांधी ने आरोपों को झुठलाया: सूरत कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था. राहुल ने कोर्ट में कहा कि रैली में उन्होंने क्या कहा था, याद नहीं है. सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के साथ-साथ कर्नाटक के कोलार के उस समय से निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डर के बयान दर्ज किए , जिसके बाद राहुल गांधी से इस बयान के बारे में पूछा गया था.

ये भी पढ़ें- Rahul Gandhi दोषी ठहराए जाने के बाद बोले- 'सत्य और अहिंसा मेरा धर्म'

Last Updated : Mar 23, 2023, 1:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.