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KGF Song Copyright Case : हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा अवमानना का नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है. इन नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केजीएफ -2 के गानों का इस्तेमाल करने का आरोप है. एमआरटी म्यूजिक के पास कन्न्ड़, हिंदी, तेलगु और तमिल समेत हाजरों ट्रैक्स के म्यूजिक राइट्स हैं. इनके पास केजीएफ-2 का सॉंग राइट्स भी है. कंपनी का दावा है कि बिना उनकी जानकारी के ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में उनके गानों का इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जिस वीडियो में इस फिल्म के गानों का उपयोग किया है, उस वीडियो में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं. कानून के अनुसार कॉपीराइट मामला का उल्लंघन सिविल और क्रिमिनल दोनों कानूनों में अपराध है.

rahul gandhi
राहुल गांधी
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Published : Dec 2, 2022, 4:48 PM IST

Updated : Dec 2, 2022, 5:10 PM IST

बेंगलुरु : बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को नहीं हटाया है, जो इसका उल्लंघन करता है. उनके वीडियो में केजीएफ चैप्टर-2 के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया. कंपनी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा 8 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में लगाई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं.

उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी, जिसमें ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के अकाउंट और भारत जोड़ो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि राहत इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टी उनके हैंडल से ऐसी सामग्री हटा दे जो एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है.

निचली अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया था. इसने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख तक ब्लॉक करने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें : पॉक्सो मामले में गलत गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर लगाया गया 5 लाख रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु : बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए वीडियो को नहीं हटाया है, जो इसका उल्लंघन करता है. उनके वीडियो में केजीएफ चैप्टर-2 के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया. कंपनी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा 8 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में लगाई गई शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं.

उच्च न्यायालय ने 8 नवंबर को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी, जिसमें ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के अकाउंट और भारत जोड़ो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि राहत इस बात पर निर्भर करती है कि पार्टी उनके हैंडल से ऐसी सामग्री हटा दे जो एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है.

निचली अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया था. इसने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख तक ब्लॉक करने का आदेश दिया.

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Last Updated : Dec 2, 2022, 5:10 PM IST
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