अहमदाबाद : गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने फैसला किया है कि स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में और सार्वजनिक सड़कों पर मांसाहारी सामान बेचने वाले स्टालों की अनुमति नहीं दी जाएगी.
अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग समिति (Town Planning Committee) के अध्यक्ष देवांग दानी (Devang Dani) ने बताया है कि मंगलवार से यह फैसला लागू हो जाएगा. फैसले के मुताबिक स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी सामान नहीं बेचा जा सकेगा.
इस फैसले के संदर्भ में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लोग खाने का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने कहा कि खाने के मामले में सवाल शाकाहारी और मांसाहारी का नहीं है, लेकिन स्टॉल पर बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए.
आणंद जिले में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मांसाहारी सामान बेचे जाने पर रोक का फैसला शाकाहारी और मांसाहारी का सवाल नहीं है. उन्होंने कहा कि लोग जो चाहें खाने के लिए स्वतंत्र हैं.
भूपेंद्र पटेल ने कहा कि लोग शाकाहारी या मांसाहारी खाने के लिए आजाद हैं, लेकिन स्टालों पर बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए और स्टालों के कारण यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए.