बगहा: विगत वर्ष सरकार ने मंदिर व मठों की जमीन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की बात कही थी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि कब्जाधारियों से इन जमीनों को मुक्त कराया जाएगा. इतना ही नहीं, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय (Minister Ramsurat Rai) ने कहा था कि तत्काल प्रभाव से मठ और मंदिरों की जमीन की बिक्री पर रोक लगाई जाए और अवैध तरीके से बेची व खरीदी गई जमीन की जमाबन्दी रद्द की जाए. दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण जिला के भोलापुर खरहट में भूमाफियाओं ने ठाकुर साहब मंदिर की सैकड़ों एकड़ जमीन को अवैध तरीके से बेच (monastery land sold in Bagaha) दी है.
दरअसल, इस खरीद फरोख्त के काम में एक स्थानीय जिला पार्षद समेत कई भूमाफियाओं का नाम सामने आ रहा है. यहां तक कि जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, उसकी भी इसमें संलिप्तता की बात सामने आई है. इसकी शिकायत एक समाजसेवी अतुल कुमार सिंह ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में की है.
इस आवेदन में जिक्र किया गया है कि ठाकुर साहब मंदिर के तकरीबन 150 एकड़ जमीन कागजात दिए ही लोगों को बेच दी गयी हैं.
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इसमें कहा गया है कि दर्जनों लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर घर बना लिया है. ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. बता दें कि अधिकांश जमीन को बिना कागज मुहैया कराए अवैध तरीके से स्थानीय दलितों को दे दिया गया है. इस जमीन पर उन्होंने अपना आशियाना भी बना लिया है. इसके एवज में उनसे 70 से 80 हजार रुपये लिये गये हैं. वहां बसे लोगों का कहना है कि बिना कागज दिए उन्हें बसाया गया है. कई लोगों को खेती करने के लिए भी जमीन बेची गई है.
इस बाबत जब हमने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद थानाध्यक्ष और सीओ को जांच सौंपी गई थी. इसमें मामला सही पाया गया है. ऐसे में जो भूमाफिया इस खेल में शामिल हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी. अब देखने वाली बात यह है कि समय रहते भूमाफियाओं पर प्रशासन नकेल कस पाता है और अतिक्रमण खाली कराया जाता है अथवा और भी नए लोग वहां बस जाते हैं.
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