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बेतिया: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू, लोगों में हड़कंप - अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी का कारण

सड़क के दोनों ओर स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया था. जिससे आवागमन बाधित होने के साथ ही अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी.

शहर से हटाया जा रहा अतिक्रमण
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Published : Aug 28, 2019, 3:29 PM IST

बेतिया: हाईकोर्ट ने जिले के डीएम को 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. जिसके बाद डीएम ने नगर कार्यपालक पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त को इसको लेकर पत्र जारी कर आदेश दिया है. इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. नगर परिषद ने तीन-लालटेन चौक, सोआबाबू चौक और लाल बाजार में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया. शहर के सोआबाबू चौक पर स्थित आम्रपाली होटल का दरवाजा तोड़ दिया गया. नगर परिषद की इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है.

बेतिया
जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र

शहर से हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण- नप सभापति
नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि हाईकोर्ट और जिलाधिकारी का आदेश नगर परिषद को मिला है. जिसके बाद नगर परिषद की टीम अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. वहीं, गरिमा देवी ने बताया कि नगर के विकास के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में नाले का निर्माण किया जा रहा है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा अतिक्रमण

अतिक्रमण से लोगों को होती है परेशानी
सड़क के दोनों ओर स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया था. जिससे आवागमन बाधित होने के साथ ही अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी. वहीं, जाम की वजह से स्कूली बच्चों और वृद्ध लोगों को अधिक परेशानी होती थी. चांदनी चौक से ब्लॉक रोड के बीच व्यवसायियों और लोगों ने सड़क के दोनों किनारे पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था. हालांकि अतिक्रमण हटाने की सूचना मिलते ही कई जगहों पर अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं.

बेतिया: हाईकोर्ट ने जिले के डीएम को 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है. जिसके बाद डीएम ने नगर कार्यपालक पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त को इसको लेकर पत्र जारी कर आदेश दिया है. इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. नगर परिषद ने तीन-लालटेन चौक, सोआबाबू चौक और लाल बाजार में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया. शहर के सोआबाबू चौक पर स्थित आम्रपाली होटल का दरवाजा तोड़ दिया गया. नगर परिषद की इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है.

बेतिया
जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र

शहर से हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण- नप सभापति
नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि हाईकोर्ट और जिलाधिकारी का आदेश नगर परिषद को मिला है. जिसके बाद नगर परिषद की टीम अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. वहीं, गरिमा देवी ने बताया कि नगर के विकास के लिए शहर के अलग-अलग इलाकों में नाले का निर्माण किया जा रहा है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा अतिक्रमण

अतिक्रमण से लोगों को होती है परेशानी
सड़क के दोनों ओर स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया था. जिससे आवागमन बाधित होने के साथ ही अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी. वहीं, जाम की वजह से स्कूली बच्चों और वृद्ध लोगों को अधिक परेशानी होती थी. चांदनी चौक से ब्लॉक रोड के बीच व्यवसायियों और लोगों ने सड़क के दोनों किनारे पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया था. हालांकि अतिक्रमण हटाने की सूचना मिलते ही कई जगहों पर अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं.

Intro:बेतिया: बेतिया शहर में हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त जिला परिषद को पत्र जारी कर आदेश दिया है कि 48 घंटे के अंदर सड़क के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, पत्र के आलोक में आनन-फानन में बेतिया नगर परिषद सड़क पर उतर तीन लालटेन चौक, सोआबाबू चौक, लाल बाजार आदि जगहों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, शहर के सोआबाबू चौक पर स्थित अम्रपाली होटल के दरवाजा गेट आदि तोड़ दिया गया है, वहीं अगल-बगल तमाम बड़े प्रतिष्ठानों के सिढ़ी और गेट तोड़े जा रहे हैं, नगर परिषद के इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है।


Body:बता दे कि सीडब्ल्यूजेसी 3298/ 2004 के आलोक में बेतिया डीएम ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद बेतिया को यह आदेश जारी किया है कि 48 घंटे के अंदर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्रवाई कर अविलंब अवगत कराने की कृपा करें।।


Conclusion:वही नगर परिषद के सभापति गरिमा देवी सिकारिया से जब पूछा गया कि हाईकोर्ट के आदेश व डीएम के आदेश के बाद यह नगर परिषद की कार्यवाही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और नाले भी बनाए जा रहे हैं।

बाइट- गरिमा देवी सिकारिया, सभापति, नप
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