बेतिया: दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की को जहर खिलाने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पाॅक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त अर्जुन कुशवाहा को दोषी पाया है. गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 03 के तहत दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही बीस हजार रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया है.
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फैसले में जुर्माना की राशि अदा नहीं किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त सजा बढ़ाए जाने का प्रावधान है. वही न्यायाधीश ने अर्जुन कुशवाहा को आईपीसी की धारा 506 में भी दोषी पाते हुए दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. उपरोक्त मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी. उन्होंने बताया कि यह घटना भितहां थाने क्षेत्र की है. इस कांड की सूचक स्वयं पीड़िता है.
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दुष्कर्म के बाद मारने की नीयत से खिलाया था जहर
अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि 15 अक्टूबर 2019 की देर रात को नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी दौरान अर्जुन कुशवाहा ने उसे पकड़ लिया. हाथ पकड़ कर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया. दुष्कर्म की बात मां को बताने की बात कहने पर अर्जुन भड़क गया और जान से मारने की नीयत से नाबालिग लड़की को जहर खिला दिया. पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर पर बगहा महिला थाने की पुलिस ने अर्जुन कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है.