बेतिया: नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में दोषी को दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गयी है. सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त महेश्वर राम को दोषी पाया है.
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जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा
सजा की बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त महेश्वर राम को भादवि की धारा 366 ए तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ-साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा हैं कि जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी.
2017 की है घटना
पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया है कि यह घटना बगहा पुलिस जिला अंतर्गत परसौनी थाना क्षेत्र की है. घटना 17 अप्रैल 2017 की है. नाबालिग लड़की गांव के सरेह जा रही थी. इस बीच सजायाफ्ता महेश्वर राम ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया. पीड़िता द्वारा थाने में लिखित सूचना देने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई.