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बेतिया: दहेज हत्याकांड के फरार चल रहे अभियुक्त के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती

बेतिया में दहेज हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्त के घर की कुर्की की गयी. न्यायालय के आदेश बाद दहेज हत्याकांड के अभियुक्त के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की है. न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया था.

murder case in bettiah
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Published : Jan 10, 2021, 5:14 PM IST

पश्चिम चंपारण((बेतिया): जिले की साठी में दहेज हत्या के मामले में कांड संख्या 46/16 में फरार चल रहे अभियुक्त के घर साठी पुलिस ने कुर्की जब्ती की. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है. न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय के आदेश पर आरोपित शेख अफरोज के घर की कुर्की जब्ती की गई है.

क्या है पूरा मामला
कुर्की जब्ती में अंचलाधिकारी लौरिया सह दंडाधिकारी संजय कुमार, थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्र, एसआई मुमताज आलम, एएसआई शैलेंद्र पांडे के साथ अन्य पुलिस बल शामिल रहे. दहेज हत्या के मामले में मृतक हसीना खातून के पिता हारून खान ने साठी थाने में 2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें साठी थाना के परसौनी निवासी शेख अफरोज को नामजद किया गया था. प्राथमिकी में बताया गया है कि 2014 में शादी हुई थी. 2016 में ससुरालवालों ने दहेज को लेकर महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दहेज नहीं देने पर शेख अफरोज ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें- शपथ के 56 दिन बाद 'दोस्त और दुश्मन' में उलझे 'दबाव' वाले मुख्यमंत्री

पुलिस ने की कुर्की
दहेज हत्याकांड में लम्बे समय से शेख अफरोज फरार चल रहा है. ऐसे में शेख अफरोज के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की गई. बता दें कि दर्ज कांड संख्या 46/16 में मृतक महिला के देवर और सास अमीना खातून को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया है.

पश्चिम चंपारण((बेतिया): जिले की साठी में दहेज हत्या के मामले में कांड संख्या 46/16 में फरार चल रहे अभियुक्त के घर साठी पुलिस ने कुर्की जब्ती की. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है. न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय के आदेश पर आरोपित शेख अफरोज के घर की कुर्की जब्ती की गई है.

क्या है पूरा मामला
कुर्की जब्ती में अंचलाधिकारी लौरिया सह दंडाधिकारी संजय कुमार, थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्र, एसआई मुमताज आलम, एएसआई शैलेंद्र पांडे के साथ अन्य पुलिस बल शामिल रहे. दहेज हत्या के मामले में मृतक हसीना खातून के पिता हारून खान ने साठी थाने में 2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें साठी थाना के परसौनी निवासी शेख अफरोज को नामजद किया गया था. प्राथमिकी में बताया गया है कि 2014 में शादी हुई थी. 2016 में ससुरालवालों ने दहेज को लेकर महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दहेज नहीं देने पर शेख अफरोज ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी.

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पुलिस ने की कुर्की
दहेज हत्याकांड में लम्बे समय से शेख अफरोज फरार चल रहा है. ऐसे में शेख अफरोज के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की गई. बता दें कि दर्ज कांड संख्या 46/16 में मृतक महिला के देवर और सास अमीना खातून को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया गया है.

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