वैशाली: जिले में उत्पाद विभाग (Excise Department) और पुलिस को अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने विदेशी शराब (Liquor Seized) से लदे एक ट्रक को जब्त (Truck Seized) किया है. जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपये आंकी जा रही है.
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ताजा मामला जिले के गोरौल का है. यहां गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और गोरौल थाना (Goraul Police Station) पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 647 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है. साथ ही पुलिस ने ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार किया है. चालक की पहचान राजस्थान के सीकर निवासी सुरेश कुमार के रूप में की गई है. मामले में पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है.
ट्रक से शराब बरामद
दरअसल, उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि गोरौल थाना क्षेत्र के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 से शराब से लदी ट्रक जा रही है. इस सूचना के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस ने गोरौल स्थित गंजहाट ओवर ब्रिज पर जांच अभियान शुरू कर दी. इस दौरान शराब लदी ट्रक पहुंची. जिसके जांच पड़ताल करने पर ट्रक में तहखाने बनाकर 647 कार्टन विदेशी शराब रखा गया था और उसके ऊपर से धान की भूसी से भरा बोरी को रखा गया था.
चालक की निशानदेही पर छापेमारी
पुलिस ने शराब सहित ट्रक और ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की. इस दौरान गिरफ्तार ट्रक चालक सुरेश कुमार ने बताया कि ट्रक को असम से लेकर चला था. शराब की जानकारी फिलहाल उसे नहीं दी गई थी. बहरहाल, पुलिस गिरफ्तार चालक की निशानदेही पर शराब के बड़े कारोबारी तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रही है. वहीं, पुलिस का दावा है कि शराब के बड़े कारोबारी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस पूरे मामले की उद्भेदन भी कर लिया जाएगा. फिलहाल, जांच पड़ताल की जा रही है.
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मद्य निषेध विभाग को मजबूत कर रही सरकार
शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के उत्पाद न्यायालय द्वारा शराब तस्करों के मामले में कड़ी सजा सुनाई जा रही है. इसके बावजूद तस्करी के मामलों में कमी नहीं हो रही है. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध विभाग को मजबूत और समृद्ध करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है. मद्य निषेध इकाई को श्वान दस्ते (डॉग स्क्वायड) की अतिरिक्त 3 टीमों के साथ ही ड्रोन कैमरे भी दिए गए हैं.
शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर कड़े प्रावधान
बता दें कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुकदमे और शराब जब्ती की कार्रवाई हुई. इस कानून के तहत शुरुआत में घर में शराब पाये जाने पर सभी वयस्कों की गिरफ्तारी और घर को सील करने और वाहन में शराब मिलने पर वाहन जब्ती और गिरफ्तारी के कड़े प्रावधान थे.
सख्त प्रावधानों की आलोचना और कानून के दुरुपयोग के बाद 2018 में इसमें कुछ बदलाव किये गये थे. जो कुछ इस प्रकार है -
- पहली बार पीते हुए पकड़े गए तो तीन महीने की सजा या 50 हजार का जुर्माना.
- दूसरी बार पकड़े गए तो एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना.
- घर में शराब पकड़े जाने पर अब सभी बालिग के बजाए जिम्मेवार ही पकड़े जाएंगे.
- परिसर जब्ती और सामूहिक जुर्माना हटा, वाहन जब्ती के नए नियम.
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