सुपौल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक दोषी को धारा 304बी के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
10 साल का कारावास
अदालत ने राघोपुर थाना कांड संख्या 145/17 और सत्रवाद संख्या 202/17 की सुनवाई करते आरोपी विपिन साह को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 31 मई 2019 को आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
जहर देकर की थी पत्नी की हत्या
जानकारी के अनुसार राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी गांव के रहने वाले विपिन साह ने करीब ढाई साल पहले अपनी पत्नि फूल कुमारी को जहर देकर मार डाला था. इसके बाद मृतका की नानी के बयान पर राघोपुर थाना में विपिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.
संतान नहीं होने पर पत्नी को करता था प्रताड़ित
सूचिका रुआ देवी ने बताया था कि शादी के 4-5 साल बीतने के बाद उसके नातिन को कोई संतान नहीं हुआ था. जिस कारण विपिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता था, साथ दहेज और समान की मांग करता था. मांग पूरी नहीं किये जाने पर विपिन साह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.