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पत्नी को जहर देकर मारने के दोषी पति को 10 साल का कारावास

सुपौल में पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी पति को अदालत ने 10 साल सजा सुनाई है.

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Published : Jun 3, 2019, 11:57 PM IST

आरोपी पति को 10 साल का कारावास

सुपौल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक दोषी को धारा 304बी के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

10 साल का कारावास
अदालत ने राघोपुर थाना कांड संख्या 145/17 और सत्रवाद संख्या 202/17 की सुनवाई करते आरोपी विपिन साह को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 31 मई 2019 को आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

जहर देकर की थी पत्नी की हत्या
जानकारी के अनुसार राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी गांव के रहने वाले विपिन साह ने करीब ढाई साल पहले अपनी पत्नि फूल कुमारी को जहर देकर मार डाला था. इसके बाद मृतका की नानी के बयान पर राघोपुर थाना में विपिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी पति को 10 साल की सजा

संतान नहीं होने पर पत्नी को करता था प्रताड़ित
सूचिका रुआ देवी ने बताया था कि शादी के 4-5 साल बीतने के बाद उसके नातिन को कोई संतान नहीं हुआ था. जिस कारण विपिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता था, साथ दहेज और समान की मांग करता था. मांग पूरी नहीं किये जाने पर विपिन साह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

सुपौल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक दोषी को धारा 304बी के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

10 साल का कारावास
अदालत ने राघोपुर थाना कांड संख्या 145/17 और सत्रवाद संख्या 202/17 की सुनवाई करते आरोपी विपिन साह को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 31 मई 2019 को आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

जहर देकर की थी पत्नी की हत्या
जानकारी के अनुसार राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी गांव के रहने वाले विपिन साह ने करीब ढाई साल पहले अपनी पत्नि फूल कुमारी को जहर देकर मार डाला था. इसके बाद मृतका की नानी के बयान पर राघोपुर थाना में विपिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी पति को 10 साल की सजा

संतान नहीं होने पर पत्नी को करता था प्रताड़ित
सूचिका रुआ देवी ने बताया था कि शादी के 4-5 साल बीतने के बाद उसके नातिन को कोई संतान नहीं हुआ था. जिस कारण विपिन अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता था, साथ दहेज और समान की मांग करता था. मांग पूरी नहीं किये जाने पर विपिन साह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

Intro:सुपौल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने पत्नीहंता एक आरोपी को धारा 304बी के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.


Body:अदालत ने राघोपुर थाना कांड संख्या 145/17 व सत्रवाद संख्या 202/17 की सुनवाई करते आरोपी विपिन साह को दोषी करार देते उक्त सजा सुनाई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते 31 मई 2019 को आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. जेल में बिताये गए दिन का समायोजन किया जाएगा.


Conclusion:जानकारी अनुसार राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी गांव में करीब ढाई साल पूर्व आरोपी ने अपने पति फूल कुमारी को मारपीट के बाद जहर खिलाकर हत्या कर दिया था. इसके बाद मृतका की नानी के फर्द बयान पर राघोपुर थाना में विपिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. जहां सूचिका रुआ देवी ने बताया था कि शादी के 04-05 साल बीतने के बाद उसके नतनी को कोई संतान नहीं हुआ था. जिस कारण विपीन मृतका को प्रताड़ित करता रहता था. साथ उससे रुपये और समान की मांग करता था. सोमवार को हुए बहस में अभियोजन की और से कमल नारायण यादव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने हिस्सा लिया.
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