सुपौल: अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दिया जाएगा और जेल में बिताए गए अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.
आरोपी को 10 वर्ष की सजा
न्यायालय ने भीमपुर थाना कांड संख्या 59/18 की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए ऊक्त सजा का ऐलान किया. सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा ने हिस्सा लिया.
1 लाख रुपये का जुर्माना
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2018 की शाम पीड़िता अपने ससुराल से पैदल अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दोषी मखन साफी ने उससे कहा कि बाइक पर बैठो तुम्हें छोड़ दूंगा. जिसके बाद उसने पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही कहा कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे. घटना के बाद पीड़िता ने भीमपुर थाने में मामला दर्ज कराया था.