ETV Bharat / state

सुपौल: अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

8 सितंबर 2018 की शाम पीड़िता अपने ससुराल से पैदल अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दोषी मखन साफी ने उससे कहा कि बाइक पर बैठो तुम्हें छोड़ दूंगा. जिसके बाद उसने पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

supaul
supaul
author img

By

Published : Feb 1, 2020, 11:25 PM IST

सुपौल: अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दिया जाएगा और जेल में बिताए गए अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.

आरोपी को 10 वर्ष की सजा
न्यायालय ने भीमपुर थाना कांड संख्या 59/18 की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए ऊक्त सजा का ऐलान किया. सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा ने हिस्सा लिया.

देखें पूरी रिपोर्ट

1 लाख रुपये का जुर्माना
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2018 की शाम पीड़िता अपने ससुराल से पैदल अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दोषी मखन साफी ने उससे कहा कि बाइक पर बैठो तुम्हें छोड़ दूंगा. जिसके बाद उसने पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही कहा कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे. घटना के बाद पीड़िता ने भीमपुर थाने में मामला दर्ज कराया था.

सुपौल: अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दिया जाएगा और जेल में बिताए गए अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.

आरोपी को 10 वर्ष की सजा
न्यायालय ने भीमपुर थाना कांड संख्या 59/18 की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए ऊक्त सजा का ऐलान किया. सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव और बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा ने हिस्सा लिया.

देखें पूरी रिपोर्ट

1 लाख रुपये का जुर्माना
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2018 की शाम पीड़िता अपने ससुराल से पैदल अपने मायके जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दोषी मखन साफी ने उससे कहा कि बाइक पर बैठो तुम्हें छोड़ दूंगा. जिसके बाद उसने पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही कहा कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे. घटना के बाद पीड़िता ने भीमपुर थाने में मामला दर्ज कराया था.

Intro:सुपौल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगा. जेल में बिताए गए अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.


Body:न्यायालय ने भीमपुर थाना कांड संख्या 59/18 की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए ऊक्त सजा का एलान किया. सुनवाई में सरकार की और से अपर लोक अभियोजक कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोदकान्त झा ने हिस्सा लिया.


Conclusion:नैहर जाने के क्रम में वारदात को दिया था अंजाम
जानकारी अनुसार 08 सितंबर 2018 की शाम पीड़िता अपने ससुराल से पैदल अपने नैहर जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार दोषी मखन साफी ने उससे कहा कि बाइक पर बैठो तुम्हें नैहर छोड़ दूंगा. उसके कहने पर वह उसके बाइक के पीछे बैठ गई. लेकिन युवक ने उसे नैहर नहीं ले जाकर सिमराही की और ले जाने लगा. इसका विरोध करने पर उसने कहा कि एक आदमी से मिलना है. इसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा. लेकिन उसने एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही कहा कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे. घटना के बाद पीड़िता ने भीमपुर थाने में मामला दर्ज कराया.

बाइट- कमल नारायण यादव, अपर लोक अभियोजक, सुपौल कोर्ट
पीटीसी- आशीष कुमार
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.