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विशेष अदालत में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़े 5 मामलों पर हुई सुनवाई

शहाबुद्दीन के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जेल के अंदर गठित विशेष अदालत में पांच मामलों की सुनवाई शनिवार को हुई. अदालत ने आवेदन का जवाब और सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.

Shahabuddin
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Published : Jan 24, 2021, 7:39 PM IST

सिवान: पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जेल के अंदर गठित विशेष अदालत में पांच मामलों की सुनवाई शनिवार को हुई. विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय की अदालत ने सुनवाई के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह की हत्या से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा चार्ज के बिंदु पर जवाब देने के लिए बचाव पक्ष की ओर से समय का निवेदन किया गया. अदालत ने आवेदन का जवाब और सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.

वहीं, भाकपा माले कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में गवाही होनी थी. लेकिन गवाह के उपस्थित नही होने से अगली तिथि पर गवाही कराने का आदेश अभियोजन पक्ष को दिया. विदेशी रुपयों की बरामदगी के मामले में विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस आरंभ किया. बहस सुनने के अपरांत विषेश अदालत ने अगली सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया.

ये भी पढ़ें: कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बोले नीतीश- जब तक हूं, समाज के लोगों की सेवा करता रहूंगा

वहीं, जेल के अंदर कैदी गुटों के बीच हिंसक झड़प से जुड़े मामले और एक अन्य क्रिमिनल रिवीजन मामले में आंशिक सुनवाई के बाद अगली तिथि पर सुनवाई का आदेश निर्गत हुआ. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक के अलावा सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह रामराज प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मोबीन और अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे.

सिवान: पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जेल के अंदर गठित विशेष अदालत में पांच मामलों की सुनवाई शनिवार को हुई. विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय की अदालत ने सुनवाई के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह की हत्या से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा चार्ज के बिंदु पर जवाब देने के लिए बचाव पक्ष की ओर से समय का निवेदन किया गया. अदालत ने आवेदन का जवाब और सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.

वहीं, भाकपा माले कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में गवाही होनी थी. लेकिन गवाह के उपस्थित नही होने से अगली तिथि पर गवाही कराने का आदेश अभियोजन पक्ष को दिया. विदेशी रुपयों की बरामदगी के मामले में विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस आरंभ किया. बहस सुनने के अपरांत विषेश अदालत ने अगली सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर दिया.

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वहीं, जेल के अंदर कैदी गुटों के बीच हिंसक झड़प से जुड़े मामले और एक अन्य क्रिमिनल रिवीजन मामले में आंशिक सुनवाई के बाद अगली तिथि पर सुनवाई का आदेश निर्गत हुआ. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक के अलावा सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह रामराज प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मोबीन और अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे.

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