ETV Bharat / state

'बिना मुद्रक और प्रकाशक के पोस्टर छपवाने पर होगी कार्रवाई' - सिवान लेटेस्ट न्यूज

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सरकार और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को तेज कर दिया गया है. वहीं, चुनाव को लेकर सभी राजनितिक पार्टियां अपने-अपने स्तर से तैयारियां तेज कर दी है.

siwan
सिवान
author img

By

Published : Sep 27, 2020, 1:39 PM IST

सिवान: आगामी विधानसभा चुनाव को सफल बनाने और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है. वहीं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम अमित कुमार पांडे ने निर्वाचित संबंधित पंपलेट पोस्टर के बारे में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किया है.

डीएम ने जारी किए आदेश
डीएम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या किसी व्यक्ति की ओर से निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, हैंडवील जो निर्वाचक के संदर्भ में हो उसके मुद्रण के पहले विहित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करने के बाद ही मुद्रित किया जाएगा. मुद्रित और प्रकाशित सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के साथ-साथ मुद्रित सामग्री की संख्या लिखना अनिवार्य होगा.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
वहीं, मुद्रित और प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित होने और प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में इसके मुद्रण में व्यय की गई राशि के ब्यौरा के साथ तीन दिनों के अंदर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127(क) के तहत निर्वाचन व्यय कोषांग में हस्तगत कराना अनिवार्य होगा. डीएम ने कहा कि इसका उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सिवान: आगामी विधानसभा चुनाव को सफल बनाने और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है. वहीं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम अमित कुमार पांडे ने निर्वाचित संबंधित पंपलेट पोस्टर के बारे में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किया है.

डीएम ने जारी किए आदेश
डीएम ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या किसी व्यक्ति की ओर से निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, हैंडवील जो निर्वाचक के संदर्भ में हो उसके मुद्रण के पहले विहित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करने के बाद ही मुद्रित किया जाएगा. मुद्रित और प्रकाशित सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के साथ-साथ मुद्रित सामग्री की संख्या लिखना अनिवार्य होगा.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
वहीं, मुद्रित और प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित होने और प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में इसके मुद्रण में व्यय की गई राशि के ब्यौरा के साथ तीन दिनों के अंदर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127(क) के तहत निर्वाचन व्यय कोषांग में हस्तगत कराना अनिवार्य होगा. डीएम ने कहा कि इसका उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.