सीतामढ़ी: जिले में बिहार विधान परिषद के तहत तिरहुत स्नातक और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 होना है. इस अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं.
वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची
वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है या मतदाता फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं. तो उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने नौ वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है. जिनका इस्तेमाल कर मतदान का प्रयोग कर सकते हैं.
वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- राज्य /केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, स्थानीय निकाय या निजी औद्योगिक घराने की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र.
- सांसदों, विधायकों /विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र.
- शैक्षणिक संस्थानों जिसमें संबंधित शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक कार्यरत है, उसकी ओर से जारी किया गया सेवा पहचान पत्र.
- विश्वविद्यालय की ओर से जारी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, मूल में.
- सक्षम प्राधिकार की ओर से दिव्यांग को जारी प्रमाण-पत्र मूल में. उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत कर निर्वाचक की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.