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RLSP सांसद रामकुमार शर्मा को मिली बेल, COC का किया था उल्लंघन - dm ranjit kumar singh

आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीतामढ़ी सांसद राम कुमार शर्मा पर जमानती धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

एमपी राम कुमार शर्मा
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Published : Mar 13, 2019, 8:21 PM IST

सीतामढ़ी: आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सीतामढ़ी से रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा को जिला न्यायलय से जमानत मिल गई है. अपने अधिवक्ता के साथ राम कुमार शर्मा कोर्ट पहुंचे थे. यहां सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

सांसद रामकुमार शर्मा ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद शहर स्थित आईबी भवन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एंबुलेंस सेवा का उद्धाटन किया था. इस मामले की भनक लगते ही जिला प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की. डीएम डॉ. रंजीत कुमार सिंह के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी गई थी.

मामले के बारे में बताते वकील.

वकील ने दी ये दलील...
सांसद अपने वकील के साथ व्यवहार न्यायालय में बेल के लिए प्रस्तुत हुए थे. इस मामले में सांसद के वकील ने बताया कि एंबुलेंस पुराना था और सांसद ने एंबुलेंस में बैठे मरीजों को हाथ दिखाकर विदा किया था. वकील ने कहा कि एंबुलेंस योजना की शुरुआत दिसंबर में ही लागू किया गया था. इसके उसी योजना के तहत एमपी ने एंबुलेंस योजना को हाथ दिखाया.

सीतामढ़ी: आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सीतामढ़ी से रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा को जिला न्यायलय से जमानत मिल गई है. अपने अधिवक्ता के साथ राम कुमार शर्मा कोर्ट पहुंचे थे. यहां सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

सांसद रामकुमार शर्मा ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद शहर स्थित आईबी भवन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एंबुलेंस सेवा का उद्धाटन किया था. इस मामले की भनक लगते ही जिला प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की. डीएम डॉ. रंजीत कुमार सिंह के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी गई थी.

मामले के बारे में बताते वकील.

वकील ने दी ये दलील...
सांसद अपने वकील के साथ व्यवहार न्यायालय में बेल के लिए प्रस्तुत हुए थे. इस मामले में सांसद के वकील ने बताया कि एंबुलेंस पुराना था और सांसद ने एंबुलेंस में बैठे मरीजों को हाथ दिखाकर विदा किया था. वकील ने कहा कि एंबुलेंस योजना की शुरुआत दिसंबर में ही लागू किया गया था. इसके उसी योजना के तहत एमपी ने एंबुलेंस योजना को हाथ दिखाया.

Intro:सीतामढ़ी, आचार संहिता के मामले में ह से सीतामढ़ी के रालो सपा के सांसद राम कुमार शर्मा को आज सीतामढ़ी न्यायालय में जमानत मिल गया है। बताते चलें कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज सीतामढ़ी के व्यवहार न्यायालय में सांसद प्रस्तुत हुए जहां उनके अधिवक्ता ने अर्जी पेश की सांसद रामकुमार शर्मा आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने शहर स्थित आईबी भवन में अपने कार्यकर्ताओं के उपस्थित ने एंबुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर विधिवत उद्घाटन किया था। इसकी भनक जिला प्रशासन को मिली इस मामले को संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी डॉ रंजीत कुमार सिंह के आदेश पर एफ आई आर दर्ज कराने का आदेश अनमोल अधिकारी को दी गई थी मिले आदेश के आलोक में आंवला अधिकारी ने सांसद रामकुमार शर्मा के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई थी इसी मामले को लेकर आज सांसद अपने वकील के साथ व्यवहार न्यायालय में बेल के लिए प्रस्तुत हुए थे।


Body:इधर इधर इस मामले में सांसद के वकील द्वारा बताया गया कि एंबुलेंस पुराना था और सांसद और सांसद ने उस एंबुलेंस में मरीज बैठे थे जिसको हाथ दिखा कर विदा किया। और मीडिया पर सवाल खड़े किए। जरा दलील को गौर से सुनिए और सांसद द्वारा कैसे बैलेंस को हरी झंडी दिखाकर विदा किए उनके जवाब में ईटीवी के संवाददाता ने सवाल किया नहीं है बैलेंस पुराना था और ना ही कोई मरीज बैठा था सांसद खुद हरी झंडी दिखाकर विदा किए इस सवाल पर अधिवक्ता का क्या कहना है सुनिए उन्हीं की जुबानी। वकील ने कहा सांसद जिस एंबुलेंस को विदा किए उसमें मरीज बैठे थे । संवाददाता ने सवाल किया की एबुलेंस न तो कोई मरीज था और नही एबुंलेंस पूरा थाऔर संसद खुद हरी झंडी दिखाई और बिदा किया। के सवाल वकील साहब का जबाव उन्ही के जुबानी सुनिए।
बाईट , विमल शुक्ला ( अधिवक्ता) सीतामढ़ी व्यवहार न्यायलय।



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