सारण: बिहार के सारण के मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव मंगलवार को हत्या के मामले में बाइज्जत बरी (MLA Satyendra Yadav acquitted in murder case ) हो गए. सारण के मांझी क्षेत्र के माले विधायक सत्येंद्र यादव को छह अन्य लोगों के साथ बरी किया गया है. एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे की अदालत में यह मामला चल रहा था. मामला 2007 का है, जब कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव सुनसान इलाके से बरामद किया गया था. इस मामले में सत्येंद्र यादव को आरोपी बनाया गया था.
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2007 से चल रहा था मामलाः यह मामला 2007 से आज 2023 तक चला और इस मामले का मंगलवार को पटाक्षेप हो गया. मांझी के माले विधायक सत्येंद्र यादव पर यह मामला लगभग 16 साल तक चला और इस मामले में विधायक को बरी किया गया. वहीं इस मामले में छह अन्य लोगों को भी बरी किया गया है. छपरा सिविल कोर्ट में इस बात को लेकर काफी गहमागहमी थी और शाम 4:00 बजे एडीजे 3 नलिन कुमार पांडे ने अपना फैसला सुनाया तो फैसला सुनकर विधायक के समर्थक में खुशी की लहर दौड़ गई.
दो साल से ज्यादा की सजा होने पर जा सकती थी विधायकीः जेडीयू नेता की हत्या मामले में लोगों को इस बात की आशंका थी कि अगर विधायक हत्यारोपी पाए गए और 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी भी जा सकती थी. मामले की सुनवाई के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया. बरी होने से उनकी विधायकी बची रह गई है. इस मामले में विरोधी पक्ष क्या कार्रवाई करता है यह आने वाला समय ही बताएगा.