सारण: छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (11) सुमन कुमार दिवाकर द्वारा हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने मसरख थाना में दर्ज कांड संख्या 83/2017 के सत्र वाद संख्या 668/2017 में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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हत्या मामले में रघुनाथ शाह, मीना देवी और अजय साहू को आईपीसी की धाार 302 के तहत आजीवन कारावास सुनाई गई. साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया. वहीं, इसी मामले में अभियुक्त बबीता कुमारी और सरोज देवी को कोर्ट ने रिहा कर दिया.
पुलिस और अभियोजन पक्ष के दलीलें और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई.