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Chhapra Civil Court का सिवान मुफस्सिल थाना प्रभारी पर चला हंटर, SP को कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र - chapra news

सिवान मुफ्फसिल थाना प्रभारी पर कोर्ट का हंटर चला है. छपरा सिविल कोर्ट ने सिवान के एसपी को थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है. पढ़ें क्या है कोर्ट की नाराजगी की वजह..

Chhapra Civil Court
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Published : May 20, 2023, 6:12 PM IST

छपरा: सिविल कोर्ट छपरा ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और सिवान के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सिवान मुफ्फसिल थाना के एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश भी जारी किया है. व्यवहार न्यायालय छपरा की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवकुमार सिंटू ने इस मामले में सिवान पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है.

पढ़ें- Rais Khan surrender: सिपाही हत्याकांड मामले में रईस खान ने किया कोर्ट में सरेंडर, कहा- 'मुझे फंसाया गया'

सिवान मुफस्सिल थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश: दरअसल छपरा व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी ने न्यायालय में लंबित कांड संख्या 2573/2023 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलेथा निवासी जयप्रकाश बरनवाल के पुत्र कृष्णकांत कुमार के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत कराने को लेकर कई आदेश निर्गत किए थे. लेकिन मुफस्सिल थानाध्यक्ष ना तो अभियुक्त को उपस्थित करा पाए और ना ही तामिला ही प्रस्तुत किया. न्यायालय ने इसको लेकर सिवान पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शोकॉज नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया. न्यायालय ने एसपी को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सिवान मुफ्फसिल थाना के एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश
सिवान मुफ्फसिल थाना के एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश

न्यायालय ने पत्र में क्या कहा है?: आदेश पत्र में कहा गया है कि एसएचओ द्वारा अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने के कारण अग्रिम कार्रवाई कई वर्षों से लंबित है. थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही तथा अनुशासन का घोतक है. कोर्ट, अपने आदेश की अवमानना मानते हुए सिवान एसपी को मुफस्सिल थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश देती है. 29 मई के पहले सूचित करने का भी निर्देश करते हुए कोर्ट द्वारा सभी प्रेषक पत्रों का प्रतिवेदन अपने स्तर पर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

छपरा: सिविल कोर्ट छपरा ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और सिवान के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सिवान मुफ्फसिल थाना के एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कार्रवाई कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश भी जारी किया है. व्यवहार न्यायालय छपरा की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवकुमार सिंटू ने इस मामले में सिवान पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है.

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सिवान मुफस्सिल थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश: दरअसल छपरा व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी ने न्यायालय में लंबित कांड संख्या 2573/2023 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलेथा निवासी जयप्रकाश बरनवाल के पुत्र कृष्णकांत कुमार के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत कराने को लेकर कई आदेश निर्गत किए थे. लेकिन मुफस्सिल थानाध्यक्ष ना तो अभियुक्त को उपस्थित करा पाए और ना ही तामिला ही प्रस्तुत किया. न्यायालय ने इसको लेकर सिवान पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शोकॉज नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया. न्यायालय ने एसपी को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

सिवान मुफ्फसिल थाना के एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश
सिवान मुफ्फसिल थाना के एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का आदेश

न्यायालय ने पत्र में क्या कहा है?: आदेश पत्र में कहा गया है कि एसएचओ द्वारा अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने के कारण अग्रिम कार्रवाई कई वर्षों से लंबित है. थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही तथा अनुशासन का घोतक है. कोर्ट, अपने आदेश की अवमानना मानते हुए सिवान एसपी को मुफस्सिल थानाध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश देती है. 29 मई के पहले सूचित करने का भी निर्देश करते हुए कोर्ट द्वारा सभी प्रेषक पत्रों का प्रतिवेदन अपने स्तर पर न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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