छपरा: बिहार के सारण में बॉडीगार्ड मुन्ना सिंह हत्याकांड (Bodyguard Munna Singh Murder Case) में आरजेडी विधायक केदार सिंह पर आरोप गठित (Charges Framed Against RJD MLA Kedar Singh) हो गया है. विशेष न्यायाधीश जनप्रतिनिधि सह एडीजे तृतीय नलिन कुमार पाण्डेय ने मसरख थाना कांड संख्या 224/11 के सत्र वाद संख्या 78/15 सरकार बनाम विधायक केदारनाथ सिंह वगैरह में आरोपी दीनानाथ सिंह को केंद्रीय कारा हजारीबाग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई. आरोपी दीनानाथ सिंह एक अन्य मामले में हजारीबाग सेंट्रल जेल में सजा के बाद बंद हैं.
ये भी पढ़ें: VIDEO: मोतिहारी में दिखी पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड की हनक, साइड नहीं देने पर बाइक सवार को पीटा
वहीं बाकी आरोपी बनियापुर के आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह और उनके भतीजे सुधीर कुमार सिंह न्यायालय में सदेह पेश हुए. कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर अंदर दफा 302/34 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठन किया है.
दरअसल, 27 नवंबर 2011 को मशरख प्रखंड में बीडीसी की बैठक के दौरान गोली चली थी. जिसमें बीजेपी नेता उपेंद्र कुमार सिंह के निजी बॉडीगार्ड मुन्ना सिंह को गोली लग गई थी. जिससे उसकी मौत हो गई थी. जिसको लेकर उपेंद्र सिंह ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिलेश्वर सिंह सूचक की ओर से संजय कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष से कुंज बिहारी सहाय ने अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखा.
ये भी पढ़ें: ADJ अविनाश कुमार से मारपीट मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने CID से मांगा विस्तृत ब्यौरा
इसी हत्याकांड के अंतर्गत एक और सत्र वाद 382/18 में आरोपी महेश्वर सिंह और उपेंद्र कुमार सिंह पर हत्या मामले में आरोप गठन किया गया. जिस थाना कांड की सूचक पूर्व प्रखंड प्रमुख लालती देवी थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और शिक्षक की ओर से नीरज कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में पक्ष रखा.
आपको याद दिलाएं कि इसी मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई और बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और उनके भतीजे सुधीर सिंह की संपत्ति को कुर्क किया था.
ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP