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समस्तीपुर वकील हत्याकांड: दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार जुर्माना

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Published : Dec 13, 2021, 7:52 PM IST

ताजपुर थाना क्षेत्र (Tajpur Police Station) के दिघरुआ गांव के रहने वाले वकील प्रमोद सिंह की हत्या मामले में दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. 2017 में चाकू से गोदकर वकील की हत्या की गई थी. पढ़ें पूरी खबर.... व्यवहार न्यायालय

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समस्तीपुरः स्थानीय व्यवहार न्यायालय में समस्तीपुर वकील हत्याकांड मामला (Samastipur Lawyer Murder Case) में दो आरोपी को एडीजे-8 ने आजीवन कारावास की सजा (two accused Life imprisonment in Samastipur) सुनाई. साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. राशि भुगतान नहीं करने को लेकर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ेंः भागलपुर में बम ब्लास्ट, एक बच्चे की मौत.. दो जिंदा टिफिन बम बरामद

बता दें कि 2017 में ताजपुर थाना क्षेत्र के दिघरुआ गांव के रहने वाले वकील प्रमोद सिंह को महज 500 रुपये के लिए घर पर ही चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कई अभियुक्त बनाए गए थे. वहीं एडीजे-8 के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने 2 सालों तक मामले की सुनवाई की. इसके बाद आज सोमवार को दिघरुआ गांव के रहने वाले कामेश्वर सिंह और अनिल सिंह के विरुद्ध आरोप को सत्य पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया.

देखें वीडियो

यह भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव : शेखपुरा में भ्रामक सूचना पर उग्र हुए लोग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

वहीं, राशि का भुगतान नहीं करने को लेकर 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ाई गई है. इस मामले को लेकर बचाव पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखा. जिस पर सरकारी एपीपी रमेश प्रसाद सिंह ने न्यायालय में जोरदार तरीके से बहस करते हुए दोनों आरोपी को सजा दिलाई.

बाहर निकलने के बाद एपीपी रमेश प्रसाद सिंह पत्रकारों को पूरे मामले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी जमानत पर बाहर थे. लेकिन एक आरोपी जेल के अंदर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुआ. जहां दोनों आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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समस्तीपुरः स्थानीय व्यवहार न्यायालय में समस्तीपुर वकील हत्याकांड मामला (Samastipur Lawyer Murder Case) में दो आरोपी को एडीजे-8 ने आजीवन कारावास की सजा (two accused Life imprisonment in Samastipur) सुनाई. साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. राशि भुगतान नहीं करने को लेकर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

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बता दें कि 2017 में ताजपुर थाना क्षेत्र के दिघरुआ गांव के रहने वाले वकील प्रमोद सिंह को महज 500 रुपये के लिए घर पर ही चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कई अभियुक्त बनाए गए थे. वहीं एडीजे-8 के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने 2 सालों तक मामले की सुनवाई की. इसके बाद आज सोमवार को दिघरुआ गांव के रहने वाले कामेश्वर सिंह और अनिल सिंह के विरुद्ध आरोप को सत्य पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया.

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वहीं, राशि का भुगतान नहीं करने को लेकर 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ाई गई है. इस मामले को लेकर बचाव पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखा. जिस पर सरकारी एपीपी रमेश प्रसाद सिंह ने न्यायालय में जोरदार तरीके से बहस करते हुए दोनों आरोपी को सजा दिलाई.

बाहर निकलने के बाद एपीपी रमेश प्रसाद सिंह पत्रकारों को पूरे मामले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी जमानत पर बाहर थे. लेकिन एक आरोपी जेल के अंदर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुआ. जहां दोनों आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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