समस्तीपुर: निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्याशी के चुनावी खर्च का समय-समय पर जांच निर्धारित किया गया है. इसी कड़ी में दूसरे चरण के मतदान से जुड़े रोसड़ा, विभूतिपुर, हसनपुर, उजियारपुर और मोहद्दीनगर विधानसभा सीट से जुड़े सभी प्रत्याशियों को द्वितीय लेखा जांच को एक नवंबर तक कराने का निर्देश जारी किया गया है.
कोषांक में पूर्ण जानकारी
डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार वैसे प्रत्याशी जिन्होंने चुनावी खर्च का द्वितीय लेखा जांच नहीं करवाए हैं. वह तय तारीख तक खुद या फिर अपने घोषित अभिकर्ता के माध्यम से अभ्यर्थी व्यय कोषांक में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं.
दंड संहिता की तहत कार्यवाही
वैसे प्रत्याशी जो तय वक्त तक लेखा जांच नहीं करवाते, उनके खिलाफ भारतीय विधान दंड संहिता की धारा 171 (झ) के अधीन विधिक कार्यवाही की जायेगी. बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में अभ्यर्थियों के खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग ने 30.8 लाख रुपये निर्धारित की है.
वहीं चुनावी खर्च से जुड़े सभी जानकारी अभ्यर्थी को अभ्यर्थी व्यय कोषांग को समय-समय पर उपलब्ध कराना है.