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बिहार में करना है बियाह.. तो भरना होगा यह फॉर्म, वरना पड़ सकता है लेने के देने

समस्तीपुर में कोरोना (Corona In Samastipur) महामारी के बीच शादी- बियाह को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी (Administration Issued Guidelines Regarding Wedding) किए है. जिसके तहत शादी के कम से कम तीन दिन पहले संबंधित थाने में आवेदन जमा करने का निर्देश जारी किया गया है. शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल और देहज लेन-देने की भी जानकारी देनी होगी. पढ़ें पूरी खबर..

wedding ceremony
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Published : Jan 25, 2022, 11:03 AM IST

Updated : Jan 25, 2022, 11:09 AM IST

समस्तीपुर: बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार की ओर से कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. बिहार में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Bihar), 8 बजे रात को दुकानें बंद करने समेत पहले से जारी दूसरी सभी पाबंदियों को 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि शादी-विवाह पर रोक नहीं लगाया गया है. लेकिन इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है. गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है. साथ ही अगर घर में शादी है, तो कोविड प्रोटोकॉल और देहज लेन देने का भी जानकारी देनी होगी. जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के कम से कम तीन दिन पहले संबंधित थाने में आवेदन जमा करने का निर्देश जारी किया गया है.

शादी-विवाह पर कोरोना का मार साफ दिख रहा. सरकार के इस फैसले से शादी-विवाह के लिए कई कम्यूनिटी हॉल की बुकिंग कैंसिल की जा रही है. लोग अब अपने-अपने घरों से ही शादी-विवाह करने का मन बना रहे हैं. तो वहीं बहुत लोगों ने शादी की तारीख को कई-कई महीने आगे बढ़ा दिया है. वैसे अगर वर्तमान वक्त में ही आपके घर मे शादी ब्याह का आयोजन हो रहा है तो समारोह में भीड़-भाड़ नियंत्रण को लेकर इसकी सूचना थाने में देने का प्रावधान किया गया है.

जिला प्रशासन ने इसको लेकर एक आवेदन फॉर्मेट जारी किया है. इस आवेदन में आपको सभी जानकारी के साथ ही, कोविड प्रोटोकॉल और इस विवाह में दहेज न लिया गया और न दिया गया, संबंधित जानकारी भी देनी है. विभागीय निर्देश के अनुसार, यह आवेदन शादी के कम-से-कम तीन दिन पूर्व आपको अपने संबंधित थाना में जमा करना होगा. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर सूबे में प्रभावी लॉकडाउन में शादी-विवाह जैसे आयोजन में भीड़ नियंत्रण को लेकर दिशानिर्देश जारी है.

समस्तीपुर: बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर सरकार की ओर से कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. बिहार में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Bihar), 8 बजे रात को दुकानें बंद करने समेत पहले से जारी दूसरी सभी पाबंदियों को 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि शादी-विवाह पर रोक नहीं लगाया गया है. लेकिन इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है. गाइडलाइंस के तहत शादी समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है. साथ ही अगर घर में शादी है, तो कोविड प्रोटोकॉल और देहज लेन देने का भी जानकारी देनी होगी. जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के कम से कम तीन दिन पहले संबंधित थाने में आवेदन जमा करने का निर्देश जारी किया गया है.

शादी-विवाह पर कोरोना का मार साफ दिख रहा. सरकार के इस फैसले से शादी-विवाह के लिए कई कम्यूनिटी हॉल की बुकिंग कैंसिल की जा रही है. लोग अब अपने-अपने घरों से ही शादी-विवाह करने का मन बना रहे हैं. तो वहीं बहुत लोगों ने शादी की तारीख को कई-कई महीने आगे बढ़ा दिया है. वैसे अगर वर्तमान वक्त में ही आपके घर मे शादी ब्याह का आयोजन हो रहा है तो समारोह में भीड़-भाड़ नियंत्रण को लेकर इसकी सूचना थाने में देने का प्रावधान किया गया है.

जिला प्रशासन ने इसको लेकर एक आवेदन फॉर्मेट जारी किया है. इस आवेदन में आपको सभी जानकारी के साथ ही, कोविड प्रोटोकॉल और इस विवाह में दहेज न लिया गया और न दिया गया, संबंधित जानकारी भी देनी है. विभागीय निर्देश के अनुसार, यह आवेदन शादी के कम-से-कम तीन दिन पूर्व आपको अपने संबंधित थाना में जमा करना होगा. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर सूबे में प्रभावी लॉकडाउन में शादी-विवाह जैसे आयोजन में भीड़ नियंत्रण को लेकर दिशानिर्देश जारी है.

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Last Updated : Jan 25, 2022, 11:09 AM IST
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