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सहरसा: ट्रक से भारी मात्रा मे शराब बरामद, पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार

सहरसा में एक ट्रक से 5684 लीटर 668 कार्टन शराब बरामद ( liquor recovered in Saharsa) की गई है. पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन छापेमारी और वाहन चेकिंग के दौरान यह सफलता हाथ लगी है. ट्रक पर दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार और रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया. आगे पढ़ें पूरी खबर...

शराब बरामद
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Published : Nov 8, 2022, 8:54 PM IST

Updated : Nov 8, 2022, 9:30 PM IST

सहरसा: बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बावजूद सहरसा में विदेशी शराब (Foreign Liquor in Saharsa)की 5684 लीटर 668 कार्टन शराब बरामद की गई है. जिले को शराब मुक्त बनाने को लेकर एसपी के निर्देश पर सघन अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने ट्रक पर दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार और रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.

ये भी पढ़ें : शिवहर में ऑल्टो कार से 1290 बोतल विदेशी शराब बरामद, 8 शराबी गिरफ्तार

वाहन जांच में पकड़ाया शराब : सहरसा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप सहरसा आ रही है. पुलिस ने अपना जाल बिछाया और बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहौल पेट्रोल पंप के समीप राजस्थान नंबर की एक ट्रक की जांच की. पुलिस को ट्रक के अंदर एक मशीन जैसा खालीनुमा बॉक्स के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब मिला. गाड़ी को जब बिहरा थाना लाया गया. गाड़ी पर लोड मशीन को काटा गया तो मशीन के भीतर 180 एमएल, 375 एमएल और 750 एमएल के विदेशी शराब की बोतल मौजूद थे.

ये भी पढ़ें : सहरसा में ऑटो सवार छात्र से लूटपाट, मोबाइल व नकदी छीने, गोली भी चलाई

सहरसा: बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बावजूद सहरसा में विदेशी शराब (Foreign Liquor in Saharsa)की 5684 लीटर 668 कार्टन शराब बरामद की गई है. जिले को शराब मुक्त बनाने को लेकर एसपी के निर्देश पर सघन अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने ट्रक पर दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार और रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.

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Last Updated : Nov 8, 2022, 9:30 PM IST
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