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पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह सहित 7 लोग सासाराम कोर्ट से बरी

Sasaram Civil Court ने सरकारी आदेश के अवमानना के मामले में राजद नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को रिहा कर दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने मामले में आरोपी पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांति सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार इलियास हुसैन सहित सात आरोपीयों को मामले से बरी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह
पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह
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Published : Aug 17, 2022, 7:04 PM IST

रोहतास : बिहार के सासाराम व्यवहार न्यायालय में मंगलवार यानी 16 अगस्त को कोर्ट ने सरकारी आदेश के अवमानना के मामले में राजद नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को रिहा (Former Union Minister Kanti Singh Acquitted From Sasaram Court) कर दिया. मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह सब जज प्रथम राघवेन्द्र नारायण सिंह (Sub Judge First Raghavendra Narayan Singh) के न्यायालय ने मामले में आरोपी पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांति सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार इलियास हुसैन सहित सात आरोपीयों को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में मामले से बरी करने का आदेश जारी किया है. ये घटना 2009 के लोकसभा चुनाव के नामांकन के समय की है.

ये भी पढ़ें- महंगाई में आटा गीला: GST की नई दरों से पटनावासी परेशान, बोले- 'कैसे जिएगा आम आदमी'

सासाराम कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह बरी : मामला 2009 के लोक सभा चुनाव से जुड़ा है. तब आरजेडी की उममीदवार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांति सिंह के नामांकन के दौरान सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए नामांकन कक्ष में चार से अधिक समर्थकों के साथ घुसने एवं कक्ष के बाहर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने का है. 13 साल पूर्व 28 मार्च 2009 के मामले में प्राथमिकी सासाराम नगर थाना कांड संख्या 221/2009 में दर्ज हुई थी. इसको लेकर तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, सासाराम कंचन तिवारी ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पूर्व मंत्री इलियास हुसैन भी कोर्ट से हुए बरी : बारह साल पुराने इस मामले में कोर्ट में ट्रायल के दौरान जारी किये गये, दर्जनों आदेशों के बावजूद आजतक एक भी गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ. जिसके बाद न्यायलय ने मामले में साक्ष्य के आभाव में सभी सात आरोपीयों, श्रीमति कांति सिंह, इलियास हुसैन, केदारनाथ सिंह, परमानंद प्रसाद, रंजीत कुमार, कुमार बिनोद सिंह और सत्यनारायण सिंह को बरी करने का आदेश जारी किया है.

रोहतास : बिहार के सासाराम व्यवहार न्यायालय में मंगलवार यानी 16 अगस्त को कोर्ट ने सरकारी आदेश के अवमानना के मामले में राजद नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह को रिहा (Former Union Minister Kanti Singh Acquitted From Sasaram Court) कर दिया. मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह सब जज प्रथम राघवेन्द्र नारायण सिंह (Sub Judge First Raghavendra Narayan Singh) के न्यायालय ने मामले में आरोपी पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांति सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार इलियास हुसैन सहित सात आरोपीयों को पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में मामले से बरी करने का आदेश जारी किया है. ये घटना 2009 के लोकसभा चुनाव के नामांकन के समय की है.

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सासाराम कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह बरी : मामला 2009 के लोक सभा चुनाव से जुड़ा है. तब आरजेडी की उममीदवार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांति सिंह के नामांकन के दौरान सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए नामांकन कक्ष में चार से अधिक समर्थकों के साथ घुसने एवं कक्ष के बाहर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने का है. 13 साल पूर्व 28 मार्च 2009 के मामले में प्राथमिकी सासाराम नगर थाना कांड संख्या 221/2009 में दर्ज हुई थी. इसको लेकर तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी, सासाराम कंचन तिवारी ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पूर्व मंत्री इलियास हुसैन भी कोर्ट से हुए बरी : बारह साल पुराने इस मामले में कोर्ट में ट्रायल के दौरान जारी किये गये, दर्जनों आदेशों के बावजूद आजतक एक भी गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ. जिसके बाद न्यायलय ने मामले में साक्ष्य के आभाव में सभी सात आरोपीयों, श्रीमति कांति सिंह, इलियास हुसैन, केदारनाथ सिंह, परमानंद प्रसाद, रंजीत कुमार, कुमार बिनोद सिंह और सत्यनारायण सिंह को बरी करने का आदेश जारी किया है.

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