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रोहतासः RJD के पूर्व विधायक संजय यादव को कोर्ट ने किया बरी

विक्रमगंज से राजद के पूर्व विधायक संजय यादव को 12 साल पुराने मामले में एमपी एएमएलए स्पेशल कोर्ट सासाराम (Sasaram Special Court) ने बरी कर दिया है. यह मामला इलाके में पंचायत के दौरान मारपीट से जुड़ा बताया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

राजद के पूर्व विधायक संजय यादव
राजद के पूर्व विधायक संजय यादव
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Published : Jul 27, 2022, 8:27 PM IST

रोहतासः बिहार के रोहतास में विक्रमगंज से राजद के पूर्व विधायक संजय यादव को एक महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली (Former RJD MLA Sanjay Yadav Got Relief From Sasaram Court) है. संजय यादव को सासाराम कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में बरी कर दिया. बताते चलें कि यह फैसला 12 साल के बाद आया है. वहीं इस फैसले के बाद पूर्व विधायक और उनके समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिली.

पढ़ें-सलेहा खातून हत्याकांड, बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और पत्नी को उम्रकैद

"मुझे न्यायालय पर पहले से ही भरोसा था आज वह अटूट रहा. पंकज गुप्ता के केस में पंचायती के लिए मैं गया था लेकिन उल्टा फर्जी तरीके से फंसाया गया था. मैं बेगुनाह था. अंततः न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया है."-संजय यादव, पूर्व आरजेडी, विधायक, बिक्रमगंज

क्या है मामलाः बता दें कि वर्ष 2010 में बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में एक पंचायती के दौरान मारपीट हो गई थी, जिसमें विधायक सहित कई लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया था. उस मामले में 12 साल के बाद फैसला आया है तथा सासाराम सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 राघवेंद्र सिंह के न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संजय यादव को बरी कर दिया.
"जीआर नंबर 874/ 2010 के तहत शारदा देवी ने पूर्व विधायक और उनके समर्थक पंकज गुप्ता को नामजद बनाते हुए 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शारदा देवी सहित तीन गवाह कोर्ट में मौजूद हुए लेकिन किसी की गवाही से यह साबित नहीं हो सका कि यह दोनों किसी अपराध में शामिल हैं. अंततः कोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया."-ओम जी, अधिवक्ता

पढ़ें-राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया, जाति आधारित जनगणना की मांग

रोहतासः बिहार के रोहतास में विक्रमगंज से राजद के पूर्व विधायक संजय यादव को एक महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली (Former RJD MLA Sanjay Yadav Got Relief From Sasaram Court) है. संजय यादव को सासाराम कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में बरी कर दिया. बताते चलें कि यह फैसला 12 साल के बाद आया है. वहीं इस फैसले के बाद पूर्व विधायक और उनके समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिली.

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"मुझे न्यायालय पर पहले से ही भरोसा था आज वह अटूट रहा. पंकज गुप्ता के केस में पंचायती के लिए मैं गया था लेकिन उल्टा फर्जी तरीके से फंसाया गया था. मैं बेगुनाह था. अंततः न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया है."-संजय यादव, पूर्व आरजेडी, विधायक, बिक्रमगंज

क्या है मामलाः बता दें कि वर्ष 2010 में बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में एक पंचायती के दौरान मारपीट हो गई थी, जिसमें विधायक सहित कई लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया था. उस मामले में 12 साल के बाद फैसला आया है तथा सासाराम सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 राघवेंद्र सिंह के न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संजय यादव को बरी कर दिया.
"जीआर नंबर 874/ 2010 के तहत शारदा देवी ने पूर्व विधायक और उनके समर्थक पंकज गुप्ता को नामजद बनाते हुए 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. शारदा देवी सहित तीन गवाह कोर्ट में मौजूद हुए लेकिन किसी की गवाही से यह साबित नहीं हो सका कि यह दोनों किसी अपराध में शामिल हैं. अंततः कोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया."-ओम जी, अधिवक्ता

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