पूर्णिया : बिहार के 17 जिलों को स्मोक फ्री घोषित किया गया है. 2 सितंबर को जिलों के अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों को स्मोक फ्री की घोषणा की. 17 जिलों में पूर्णिया को भी शामिल किया गया है. अधिकारियों का दावा है कि धूम्रपान से जुड़ी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA)-2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. तंबाकू बिक्री, खरीद और सेवन करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
धूम्रपान मुक्त जिलों में पूर्णिया भी शामिल
धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है यह सभी जानते हैं. भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने-अपने तरीके से प्रचार कर रही है. ताकि धूम्रपान और तंबाकु से संबंधित होने वाली बिमारियों से बचा जा सके.पूर्णिया को स्मोक फ्री जिला घोषित किए जाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू व धूम्रपान से जुड़ी वस्तुओं के सेवन और बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.शहर के समाहरणालय, जेल रोड़ , पॉलिटिकल चौक, लाइन बाजार चौक, गिरिजा चौक, हॉस्पिटल रोड़ , पूर्णिया कॉलेज रोड़ ,टैक्सी स्टैंड चौक,गुलाबबाग मंडी रोड़ व स्टेशन रोड़ में मौजूद पान दुकानों पर अब स्मोक करने वालों की भीड़ नहीं दिख रही है.
पान दुकानदारों की टूटी 'कमर'
धूम्रपान को लेकर की जा रही है कार्रवाई के बाद दुकानदारों का कहना है कि कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ है. दुकानदार बताते हैं कि पहले कोरोना की वजह से महीनों दुकानें बंद रही और अब जब दुकानें खुलीं तो मजबूरन धुम्रपान वस्तुओं को नष्ट करना पड़ा. इन बाबत आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पहल से उन्हें काफी खुशी है. धूम्रपान से जुड़ी वस्तुओं की खुलेआम बिक्री के कारण यूथ बहुत तेजी से इसके लत के शिकार हो रहे थे.